scriptEmployee's appointment and posting orders under RTI | कर्मचारी की नियुक्ति और पदस्थापना आदेश आरटीआई के दायरे में | Patrika News

कर्मचारी की नियुक्ति और पदस्थापना आदेश आरटीआई के दायरे में

locationभोपालPublished: Feb 20, 2023 12:04:55 am

जानकारी न देने पर वाणिज्यिक कर विभाग की लोक सूचना अधिकारी पर कार्यवाही

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भोपाल। शासकीय अधिकारी, कर्मचारी (Employee) की नियुक्ति और पदस्थापना (appointment) आदेश को आरटीआई के तहत देने से इंकार नहीं किया जा सकता। मध्यप्रदेश के राज्य सूचना आयुक्त राहुल सिंह ने मामले की सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया। साथ हीजानकारी को गलत ढंग से रोकने के लिए सिंह ने वाणिज्यिक कर विभाग की लोक सूचना अधिकारी, असिस्टेंट कमिश्नर भावना शर्मा के विरुद्ध ना केवल 10 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है बल्कि यह भी स्पष्ट किया है कि शासकीय सेवा में नियुक्ति की प्रक्रिया पारदर्शी होने के लिए यह बेहद जरूरी है की नियुक्ति की जानकारी आरटीआई के तहत दी जाए।
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