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एक्सपायरी डेट के बाद भी दुकानों पर बेचे जा रहे खाद्य पदार्थ

locationभोपालPublished: Oct 14, 2019 11:52:20 am

– बड़े स्टोर्स एक्सपायरी डेट पास आने पर हटाने की जगह सस्ते दामों पर छोटे दुकानदारों को खपा देते माल – राजधानी की बस्तियों और ग्रामीण क्षेत्रों की दुकानों पर बिकता है ऐसा माल- पूर्व में माता मंदिर क्षेत्र की एक दुकान और घर से एफडीए ने बरामद किया था बड़ी मात्रा में एक्सपायरी डेट का खाद्य सामान

एक्सपायरी डेट के बाद भी दुकानों पर बेचे जा रहे खाद्य पदार्थ

एक्सपायरी डेट के बाद भी दुकानों पर बेचे जा रहे खाद्य पदार्थ

भोपाल. छोटी दुकानों से लेकर बड़े स्टोर्स तक अखाद्य पदार्थ बेच रहे हैं। सरकार के जिम्मेदार विभाग इस ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं। जांच-पड़ताल नहीं होने से ये दुकानदार बेखौफ होकर अखाद्य सामान बेच रहे हैं और पार्टियों में खपा रहे हैं। इनके निशाने पर सबसे अधिक छोटे बच्चे हैं, जो पैकिंग और एक्सपायरी डेट को पढऩा नहीं जानते। अधिकांश लोग भी इस तरफ ध्यान ही नहीं देते कि पैकेट पर क्या छपा है।

छोटे बच्चों के अलावा ये युवाओं और महिलाओं की पार्टियों में भी खपा दिया जाता है। कैटरिंग का काम करने वाले सस्ता माल खरीदकर खपा देते हैं। कैटरिंग वाले प्लेट में खुले खाद्य और पेय पदार्थ परोसते हैं, जिससे खाने-पीने वाले समझ नहीं पाते कि वह एक्सपायरी डेट वाला सामान खा-पी रहे हैं। यह धंधा राजधानी के सभी इलाकों में चल रहा है। इस बात का खुलासा पत्रिका एक्सपोज के स्टिंग में हुआ। पूर्व में माता मंदिर क्षेत्र से एफडीए की टीम ने काफी माल बरामद भी किया था।

यहां बिक रहा था नमकीन

कोलार रोड स्थित दो किराना स्टोर्स पर पत्रिका संवाददाता ने जाकर एक्सपायरी डेट का सामान खरीदा। छोटू सिंह के स्टोर पर पहुंचा। वहां नमकीन, कुरकुरे चिप्स के कई ब्रांड के पैकेट टंगे हुए थे। इनमें पुदीना फ्लेवर पफ के 25 ग्राम के कई पैकेट टंगे थे, जिनपर मैन्युफैक्चर डेट 10.10.18 अंकित थी और नीचे बेस्ट बिफोर 4 मंथ्स लिखा था। ये पैकेट साल पुराने होने पर भी बेचे जा रहे थे। यहां कई और नमकीन भी इसी तरह के थे, जो अखाद्य हो जाने के बाद भी बेचे जा रहे थे।

कजलीखेड़ा स्थित लक्ष्मी नारायण की दुकान पर भी संवाददाता ने नमकीन खरीदा। यहां पर मल्टीग्रेन, रागी और बाजरा के मीठी मिर्ची फ्लेवर वाले चुलबुले नमकीन के कई पैकेट्स टंगे थे, जिनपर मैन्युफैक्चर डेट 15.02.19 अंकित थी। इसे 14.06.19 से पहले तक बेचा जा सकता था, लेकिन अभी तक बेचे जा रहे थे। प्रतिबंधित होने के बावजूद इन दोनों स्टोर्स पर प्लास्टिक और थर्माकोल के ग्लास, प्लेट्स आदि भी बेचे जा रहे थे।

बड़े स्टोर्स ऐसे खपाते माल

इस धंधे के जानकारों की मानें तो बड़े स्टोर्स खाने-पीने के कई सामान बहुत कम कीमत पर खपाते हैं। इनके ग्राहक बस्तियों और आसपास के ग्रामीण इलाकों के दुकानदार और कैटरिंग का काम करने वाले होते हैं। बस्तियों और ग्रामीण इलाकों की दुकानों पर ज्यादा कोई ध्यान नहीं देता। शहर के ही कई इलाकों में एक्सपायरी डेट अधिकांश लोग नहीं देखते। एक्सपायरी डेट करीब आने पर बड़े स्टोर्स थोक में माल खपाने का प्रयास करते हैं। पूर्व में एक कंपनी ने गार्लिक बटर निकाला था।

कुछ स्टोर्स में यह नहीं बिका तो उन्होंने वापस करने और लोडिंग-अनलोडिंग के तमाम झंटट व खर्चों से बचने के लिए कैटरर्स या दुकानदारों को खपा दिया। पुराना माल पार्टियों में आसानी से खपाया जाता है। पार्टी में नमकीन, कोल्ड ड्रिंक्स, सोडा आदि खोलकर परोसे जाते हैं। वहां पर कोई नहीं देखता कि एक्सपायरी डेट का सामान उन्हें परोसा जा रहा है। इसी तरह पाउच फटने या एक्सपायरी डेट आने पर कुकिंग ऑयल, बटर, चीज, घी आदि को खपा दिया जाता है। इन्हें खपाने पर कोई यह नहीं देखता कि खाने कितने पुराने कुकिंग मीडियम में तैयार किया गया है।

सजा और अर्थदंड का प्रावधान

अखाद्य पदार्थों को बेचने वाले के खिलाफ एफएसएसएआइ के नियमानुसार कार्रवाई की जाती है। एफडीए कम से कम 25 हजार रुपए से अधिकतम दो लाख रुपए तक जुर्माना कर सकता है। विभाग प्रकरण बनाकर न्यायालय में प्रस्तुत करता है, जिसमें कम से कम तीन महीने की सजा का प्रावधान है।


दुकानों और माल में एक्सपायरी डेट के बाद के अखाद्य पदार्थ बेचने की शिकायत मिली है। ऐसे मामलों में पूर्व में भी कार्रवाई की गई है। बड़े स्टोर्स में कम कीमत पर एक्सपायरी डेट का माल खपाने की बात भी प्रकाश में आई है। इन मामलों में जांच के निर्देश टीम को दिए गए हैं। मॉल आदि में कम्पलेंट रजिस्टर रखने को भी कहा गया है।
– डीके नागेन्द्र, ज्वाइंट कंट्रोलर, एफडीए

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