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इस टोल पर अब फास्टैग से नहीं हो सकेगी वसूली

locationभोपालPublished: Jun 09, 2022 01:00:08 pm

Submitted by:

Ashtha Awasthi

-आइडीए ने निरस्त की अनुमति-एमआर-10 ब्रिज के टोल पर अब फास्टैग से नहीं हो सकेगी वसूली

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FASTag

इंदौर। आइडीए ने जनहित में बुधवार को बड़ा निर्णय करते हुए एमआर-10 ब्रिज पर फास्टैग से की जा रही वसूली के आदेश को निरस्त कर दिया। अब कंपनी 20 जून 2020 की स्थिति के अनुसार सिर्फ भारी व बाहरी वाहनों से ब्रिज पर टोल वसूल सकेगी। स्थानीय व आसपास के रहवासियों के वाहनों को छूट रहेगी। चौंकाने वाली बात यह है, एमआर-10 मास्टर प्लान की सड़क है। इस पर टोल वसूली लोकल बॉडी का निर्णय है।

ऐसे में एनएच की तरह फास्टैग के लिए इलेक्ट्रॉनिक टोल सिस्टम लगा कर आइडीए अफसरों द्वारा टोल वसूली के लिए दी गई अनुमति सवालों के घेरे में आ गई है। मामले में सीएम हेल्प लाइन, कलेक्टर व अन्य फोरम पर लगातार शिकायतें की जा रही थीं।

पूर्व सीईओ द्वारा कोरोना महामारी के दौरान दी गई अनुमति को वर्तमान सीइओ रामप्रकाश अहिरवार ने बुधवार को निरस्त कर दिया। इससे इंदौर व ब्रिज के आसपास रहने वाले वाहन चालकों को राहत मिलेगी। सीइओ अहिरवार ने बताया, मार्ग पर बने ब्रिज के लिए प्रकाश अस्फाइटिंग एंड हाइवे टोल लिमिटेड द्वारा बीओटी पर बने इस ब्रिज के लिए टोल वसूला जा रहा है। इसकी अवधि 2024 तक है। पूर्व में भी इस टोल को लेकर विवाद हुआ था। इस पर आइडीए व कंपनी के बीच एक समझौता हुआ कि लोकल वाहनों को टोल से छूट रहेगी। इस आधार पर व्यवस्था चल रही थी

इन 25 श्रेणियों से नहीं वसूला जाता टैक्स

राष्ट्रपति
उपराष्ट्रपति
प्रधानमंत्री
मंत्रियों
सांसद मंत्री
जज-मजिस्ट्रेट
बड़े-बड़े अधिकारी
रक्षा पुलिस
फायर
फाइटिंग
एंबुलेंस
शव वाहन
मजिस्ट्रेट सचिव
विभिन्न मंत्रालयों के अधिकारी
विभिन्न विभागों के सचिव
चुनिंदा राज्य और केंद्र सरकार के अधिकारी
राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अधिकारी
इनके अलावा वो लोग भी शामिल हो सकते हैं जिन्हें राज्य सरकारों द्वारा छूट दी जाती है।

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