scriptदिवाली में सिंगरौली और ग्वालियर शहर में नहीं फूटेंगे पटाखे | Firecrackers will not burst in Singrauli and Gwalior city during Diwal | Patrika News

दिवाली में सिंगरौली और ग्वालियर शहर में नहीं फूटेंगे पटाखे

locationभोपालPublished: Oct 31, 2021 10:35:48 pm

Submitted by:

Ashok gautam

– प्रदेश में 50 जिलों में सिर्फ ग्रीन पटाखे ही फोडऩे की अनुमति
– लड़ी पटाखों के विक्रय और फोडऩे पर भी बोर्ड ने प्रतिबंध लगा दिया है

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भोपाल। दीपावली पर सिंगरौली और ग्वालियर शहर में पटाखे फोडऩे की अनुमति नहीं मिलेगी, क्योंकि इन शहरों में वर्ष 2020 की गणना के अनुसार वायु गुणवत्ता खराब है। वहीं प्रदेश में सभी 52 जिलों में अब सिर्फ ग्रीन पटाखे ही बेचे और फोड़े जा सकेंगे। मप्र ग्रीन ट्रिब्युनल के फैसले के आधार पर मप्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने दीवाली पर पटाखे फोडऩे के संबंध में गाइड लाइन जारी की है।
गाइड लाइन के अनुसार रात्रि 8 सात बजे से 10 बजे तक ही पटाखे फोडे जा सकेंगे।
प्रदेश में कोई भी व्यक्ति और कारोबारी आन लाइन पटाखों की खरीदी और बिक्री नहीं कर सकेगा। बेरियम सॉल्ट युक्त पटाखों पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाया गया है। पटाखों के जांचकर्ता अधिकारी और पटाखा कारोबार पटाखों के पैकेट में लगाए गए क्युआरकोड को स्केन कर इसकी पहचान कर सकेंगे।
वहीं लड़ी पटाखों के विक्रय और फोडऩे पर भी बोर्ड ने प्रतिबंध लगा दिया है। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने पटाखों की जांच के लिए लैब भी बनाया है, जहां अधिकारी उसकी जांच करा सकेंगे। बोर्ड दीपावली के सात दिन पहले से और 7 दिन बाद तक वायु गुणत्ता पर निगरानी करेगा।

प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने सभी से अपील की है कि पटाखा जलने के बाद कागज के टुकड़े, अधजले बारूद को कचरे अथवा प्राकृत जलस्रोत के पास न फेंके, क्योंकि कई बार इसकी चपेट में बेच्चे और कुत्ते, मवेशी आ जाते हैं। इसे नगर निगम के कर्मचारियों को ही दिया जाए।

इनसे दूर फोड़ा जाएगा पटाखा
अस्पताल, नर्सिंग होम, हेल्थ केयर सेंटर, स्कूल, धार्मिक स्थलों से सौ मीटर की दूरी के अंदर पटाखे नहीं फोड़े जा सकेंगे। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने इन क्षेत्रों को संवेदनशीन जोन घोषित किया है। पटाखे सरकार की अधिकृत एजेंसी में पंजीकृत संस्थाओं द्वारा अनुमति निर्माण कंपनियों के ही खरीदे और बेचे जा सकेंगे।
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