– देश के लाखों व मप्र के भी हजारों पेंशनर्स होंगे लाभांवित Pension Scheme Revised
– 15 साल बाद मिलेगी पूरी पेंशन
Pension Scheme Revised of Pensioners पेंशन योजना संशोधित
भोपाल। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (Employees Provident Fund Organisation) EPFO ने पेंशन से जुड़े एक नियम में बड़ी छूट देने का निर्णय लिया है। ईपीएफओ के इस फैसले Pension Scheme Revised के बाद देश के करीब 6.3 लाख पेंशनभोगियों Pensioners को बड़ा फायदा होने जा रहा है। इसमें मध्यप्रदेश के भी कई हजार कर्मचारी शामिल हैं।
वहीं इससे पहले अगस्त 2019 में श्रम मंत्री की अध्यक्षता में ईपीएफओ का निर्णय लेने वाला शीर्ष निकाय केंद्रीय न्यासी बोर्ड Central board of trustees ने 6.3 लाख पेंशनभोगियों के लिए ‘कम्युटेशन’ की सुविधा बहाल करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी थी।
इसके बाद 20 फरवरी को श्रम और रोजगार मंत्रालय Ministry of Labor and Employment के कर्मचारी पेंशन योजना, 1995 में संशोधन Pension Scheme Revised को सरकार ने अपने गजट नोटिफिकेशन Gazette notification में जगह दी है। इस संशोधन के तहत कम्यूटेशन ग्रांट Commutation grant देने के बाद सामान्य पेंशन देने का प्रावधान किया गया है।
वहीं संशोधन में कहा गया है कि यदि किसी ने ईपीएस, 1995 के पैराग्राफ 12ए के तहत दी गई कम्यूटेशन सुविधा का 25 सितंबर, 2008 तक या उससे पहले फायदा उठाया है तो 15 साल का वक्त पूरा होने के बाद पेंशनभोगी को सामान्य पेंशन General pension मिलेगी।
इन्हें मिलेगी सुविधा Pension Scheme Revised …
इसके तहत जिन सदस्यों ने 25 सितंबर 2008 को या उसके पहले आंशिक निकासी सुविधा Partial withdrawal facility का लाभ उठाया था, उनकी पेंशन इस सुविधा का लाभ लेने के 15 साल पूरा होने के बाद बहाल कर दी गयी है। कई पेंशनभोगी ने 25 सितंबर 2008 को या उसके पहले अपनी पेंशन Pension से आंशिक निकासी का विकल्प चुना था।
वहीं ईपीएफओ epfo ने पेंशन कोष Pension fund से आंशिक निकासी का प्रावधान वापस ले लिया था, अब इस सुविधा को उन लोगों के लिए बहाल कर दी गई है, जिन्होंने 25 सितंबर 2008 को या उसके पहले इसका विकल्प चुना था। पेंशन कम्युटेशन Pension communication के तहत पेंशन में अगले 15 साल तक एक तिहाई की कटौती होती है और घटी हुई राशि Reduced amount एक मुश्त दे दी जाती है।
यहां जानें पुराने नियम old rules … पुराने नियमों के मुताबिक कोई कर्मचारी यदि अपने रिटायरमेंट के बाद अपनी पेंशन से कम्यूटेशन की सुविधा लेता है, यानि की पेंशन फंड में से कुछ राशि एक साथ लेता है तो फिर कर्मचारी को बाकी पेंशन राशि के हिसाब से कम पेंशन का भुगतान किया जाता है। अब सरकार ने इसके लिए 15 साल की सीमा तक कर दी है, जिसके बाद पेंशनभोगी को सामान्य पेंशन मिलनी शुरू हो जाएगी।
ताजा कदम Fresh steps : 15 साल बाद पूरी पेंशन Full pension after 15 years … वहीं मंत्रालय के ताजा निर्णय के अनुसार ऐसे पेंशनभोगियों को 15 साल बाद पूरी पेंशन मिलेगी। दरअसल सरकार के ताजा कदम के बाद Employees Pension Scheme के तहत कम्यूटेशन का फायदा उठाने वाले पेंशनर्स को भी सामान्य पेंशन General pension मिलती रहेगी। ज्ञात हो कि कम्यूटेशन का फायदा उठाने के बाद पेंशनर्स Pensioners की पेंशन घट जाती है।
सरकार ने एक गजट नोटिफिकेशन के तहत बताया है कि जिन लोगों ने 25 सितंबर, 2008 तक या उससे पहले कम्यूटेशन का फायदा उठाया था, उन पेंशनर्स Pensioners को 15 साल पूरे होने के बाद सामान्य पेंशन मिलनी शुरू हो जाएगी। सरकार के इस फैसले से करीब 6.3 लाख पेंशनभोगियों Pensioners को फायदा मिलने की उम्मीद है।
MUST READ : PF पेंशन: मप्र के 33 लाख सरकारी व प्राइवेट कर्मचारियों पर लटकी तलावारपेंशन योजना संशोधित Pension Scheme Revised … श्रम मंत्रालय ने ईपीएफओ के 25 सितंबर 2008 को या उसके पहले पेंशन कोष Pension fund से आंशिक निकासी की सुविधा का लाभ उठाने वाले पेंशनभोगियों Pensioners का पेंशन बहाल करने के निर्णय को लेकर अधिसूचना 20 फरवरी को अधिसूचित किया। इसके लिये ईपीएफओ की पेंशन योजना को संशोधित किया गया है।
अधिसूचना के अनुसार, ‘‘योजना के पूर्व 12ए पैराग्राफ के तहत जिन सदस्यों ने 25 सितंबर 2008 को या उसके पहले आंशिक निकासी सुविधा का लाभ उठाया था, उनकी पेंशन इस सुविधा का लाभ लेने के 15 साल पूरा होने के बाद बहाल कर दी गयी है.’’
इस निर्णय से वे पेंशनभोगी Pensioners लाभान्वित हुए हैं, जिन्होंने 25 सितंबर 2008 को या उसके पहले अपनी पेंशन से आंशिक निकासी का विकल्प चुना था। कुल मिलाकर वहीं ईपीएफओ ने पेंशन कोष से आंशिक निकासी का प्रावधान वापस ले लिया था। अब इस सुविधा को उन लोगों के लिए बहाल कर दिया गया है।
पूरी राशि के हकदार: इनके लिए यह सुविधा अब भी उपलब्ध… दरअसल पेंशन कम्युटेशन के तहत पेंशन में अगले 15 साल तक एक तिहाई की कटौती होती है और घटी हुई राशि एक मुश्त दे दी जाती है। 15 साल बाद पेंशनभोगी Pensioners पूरी राशि लेने का हकदार होता है।
पूर्व में ईपीएसफ-95 के तहत सदस्यों को अपनी पेंशन Pension का 10 साल के लिये का एक तिहाई की कटौती की अनुमति थी। पूरी पेंशन 15 साल बाद बहाल हो जाती थी। केंद्र सरकार के कुछ श्रेणी के कर्मचारियों के लिये यह सुविधा अब भी उपलब्ध है।