भोपाल

आरटीआई की जानकारी दो अन्यथा भरो एक लाख का जुर्माना

सूचना आयुक्त ने उप संचालक पर दिया नोटिस

भोपालJun 21, 2020 / 09:12 pm

दीपेश अवस्थी

आरटीआई की जानकारी दो अन्यथा भरो एक लाख का जुर्माना

भोपाल। आरटीआई के तहत जानकारी नहीं देने पर सूचना आयुक्त राहुल सिंह ने खनिज विभाग के उप संचालक दीपमाला तिवारी को एक लाख रुपए के जुर्माना का नोटिस दिया है। जानकारी न देने का स्पष्ट कारण न बताने पर उन्हें यह जुर्माना की राशि भरना होगी। आमतौर पर जुर्माना 25 हजार रुपए का होता है, इस मामले में चार अलग-अलग प्रकरणों में अधिकारी पर 25-25 हजार रुपए की दर से एक लाख के जुर्माने का नोटिस दिया गया है।
अमित सिंह चौहान ने सतना में प्रिज्म जोहन्सन माइनिंग कंपनी के खदानों से जुड़े कुल 10 बिन्दुओं की जानकारी चार अलग अलग प्रकरणों में मांगी थी। जुलाई 2019 में मांगी गई यह जानकारी उन्हें एक साल तक नहीं दी गई। जानकारी देने के बजाय उनसे ही माइंस का लैंड रिकॉर्ड मांग लिया। राज्य सूचना आयुक्त राहुल सिंह ने अपने 32 पेज के आदेश में कहा कि अधिकारी ने अपीलकर्ता को परेशान करने की नीयत से यह काम किया। आश्चर्य है कि विभाग के पास जो जानकारी पहले से मौजूद है, वह अपीलकर्ता से मांगी जा रही है।
सूचना आयुक्त राहुल सिंह ने अधिकारी को आदेश दिया कि जनहित में यह जानकारी देने योग्य है क्योंकि मीडिया में कई माइनिंग कंपनियों द्वारा नियमों को ताक पर रख अवैध उत्खनन की खबरें उजागर होती रहती हैं और इसकी वजह से शासन को राजस्व का नुकसान होता है एवं पर्यावरण को भी खतरा उत्पन्न होता है। आयुक्त राहुल सिंह ने निर्देश दिए कि अपीलकर्ता को सभी जानकारियां नि:शुल्क दी जाएं। साथ ही नोटिस का जवाब अलगी पेशी 6 जुलाई के पहले देने को कहा है।

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