दो श्रेणियों में मिलेगा पुरस्कार
पुलिस प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान (पीटीआरआई) के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक डीसी सागर ने सरकार की इस पहल के बारे में बताते हुए कहा है कि सड़क हादसों में घायल होने वाले लोगों की मदद करने वाले लोगों को सरकार इनाम देगी। ये पुरस्कार दो श्रेणियों में दिया जाएगा। पहली श्रेणी में सड़क सुरक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले व्यक्तियों, गैर-सरकारी सामाजिक संगठनों, ट्रस्ट और विश्वविद्यालयों को शामिल किया गया है और दूसरी श्रेणी में सड़क दुर्घटना के दौरान आपातकाल में महत्वपूर्ण योगदान के लिये Good Samarians-नेक व्यक्तियों को पुरस्कृत किया जाएगा। दोनों ही श्रेणियों में प्रदेश स्तर पर पहले, दूसरे और तीसरे स्तर पर मददगारों को सम्मानित किया जाएगा।
नहीं लगाने होंगे कोर्ट और थाने के चक्कर
एडीजी सागर ने आगे बताया कि आम तौर पर राहगीर इसलिए घायलों की मदद इसलिए नहीं करते हैं उन्हें पुलिस थाने और कोर्ट के चक्कर लगाने का डर होता है लेकिन मोटर वाहन संशोधन अधिनियम वर्ष 2019 की धारा-134 (ए) के प्रावधानों के अनुसार अब मददगारों को विधिक सुरक्षा के साथ-साथ किसी भी आपराधिक कार्यवाही से मुक्त रखा गया है। जिसके कारण अब उन्हें कोर्ट के सामने पेश होने और थाने के चक्कर भी नहीं लगाने पड़ेंगे।