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भोपाल

खुशखबरी: एडमिशन और छात्रवृत्ति के लिये जरूरी नहीं होगा आधार कार्ड, पेपर

स्कूल – कॉलेज को प्रवेश आदि के लिए नहीं मांगने होंगे दस्तावेज

भोपालJul 02, 2020 / 08:18 am

Hitendra Sharma

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भोपाल। मध्य प्रदेश में लागू होने जा रहा एकल नागरिक डाटाबेस तैयार होने जाने से अजा-अजजा, पिछड़ा वर्ग, सामान्य वर्ग को विद्यालयों, महाविद्यालयों एवं अन्य शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश तथा छात्रवृत्ति आदि के लिए आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, मूल निवासी प्रमाण पत्र आदि नहीं देने होंगे। एकल नागरिक डाटाबेस में उनका सारा रिकार्ड पहले से ही दर्ज होगा। इससे एक ओर जहां विद्यार्थियों को सुविधा होगी, वहीं बहुत सा समय बचेगा।

राजस्थान, आंध्रप्रदेश और तेलंगाना में पहले लागू
एकल नागरिक डाटाबेस देश में अभी तीन राज्यों ने बनाया है। राजस्थान में ‘भामा शाह योजना” के नाम से एकल नागरिक डाटाबेस लागू है। इसी प्रकार आंध्रप्रदेश एवं तेलंगाना में इसे ‘प्रजा साधिकार’ का नाम दिया गया है।

नागरिकों को त्वरित लाभ मिलेगा
एकल नागरिक डाटाबेस बन जाने से विभिन्न योजनाओं का लाभ देने के लिए हितग्राहियों से जानकारियाँ प्राप्त करने में लगने वाला समय बचेगा, जिससे कि योजनाओं का त्वरित लाभ देने में आसानी होगी। वर्तमान में प्रदेश में लगभग 700 हितग्राही मूलक योजनाएं संचालित हैं, जिनका लाभ देने के लिए हितग्राहियों का पृथक-पृथक पंजीयन करना होता है।

ऐसे बनेगा एकल नागरिक डाटाबेस
एकल नागरिक डाटाबेस बनाने के लिए शासन के विभिन्न डाटाबेस समग्र आई.डी., भूमि रिकार्ड, वोटर आई.डी, आधार रिकार्ड आदि का एकीकरण किया जाएगा। इसके लिए बायोमेट्रिक सत्यापन किया जाएगा। साथ ही नागरिकों के डाटा को निरंतर अपडेट करने की व्यवस्था भी की जाएगी।

ये जानकारियां होंगी
एकल नागरिक डाटाबेस में नागरिक का नाम, उम्र, पता, आय, भूमि रिकार्ड, वाहन रिकार्ड, शैक्षणिक प्रमाण पत्र, मूल निवास, जाति, अधिवास, निर्वाचन संबंधी, फसल, बीमा संबंधी जानकारी, बैंक ऋण, ड्राइविंग लायसेंस, छात्रवृत्ति, कौशल, रोजगार, खाद्यान्न सुरक्षा योजना, गरीबी रेखा प्रमाण पत्र आदि संबंधी जानकारियाँ होंगी।

शासन का समय बचेगा
मध्य प्रदेश में एकल नागरिक डाटाबेस पर कार्य किया जा रहा है। यह नागरिकों के लिए अत्यंत लाभकारी होगा। इसके बन जाने से विभिन्न योजनाओं के हितग्राहियों को लाभ देने के लिए आवश्यक जानकारी एक ही स्थान पर मिल जाएगी। विभिन्न योजनाओं के हितग्राहियों को अलग-अलग योजना के लिए बार-बार जानकारी देने की आवश्यकता नहीं होगी। एकल नागरिक डाटाबेस में उपलब्ध जानकारियों का उपयोग विभिन्न योजनाओं का लाभ दिए जाने के लिए किया जा सकेगा।

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