पिछली भाजपा सरकार के समय राज्य के कर्मचारियों छठवें वेतनमान sixth pay scale का लाभ मिला था। कर्मचारियों को एरियर का भुगतान चार किस्तों में मिल गया, लेकिन पेंशनर्स pensioners’ case का मामला अटक गया। एक जनवरी 2006 से 31 अगस्त 2008 (32 माह) तक का एरियर नहीं मिला। पेंशनर्स लगातार सरकार से मांग करते रहे कि उन्हें एरियर का लाभ दिया जाए। आखिरकार उन्होंने सरकार के निर्णय के खिलाफ challenged in the High Court हाईकोर्ट में चुनौती दी थी।
हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिए हैं कि पेंशनर्स को 32 माह का एरियर 6 प्रतिशत 6 percent interest ब्याज के साथ दिया जाए। इससे पेंशनर्स को हाईकोर्ट इस फैसले से पेंशनर्स को minimum 35 thousand rupees कम से कम 35 हजार रुपए से लेकर अधिकतम चार लाख रुपए to maximum four lakh rupees तक का लाभ होगा। कोर्ट के फैसले court’s decision के बाद पेंशनर्स ने राज्य सरकार पर दबाव बनाना शुरू किया है कि आदेश का पालन जल्द से जल्द हो।
राज्य के पेंशनर्स अब कांग्रेस सरकार Congress had promised pensioners को वचन पत्र याद दिला रहे हैं। कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव assembly elections के दौरान पेंशनर्स से 7वें वेतनमान का 27 माह का एरियर दिए जाने का वादा किया था। पेंशनर्स का कहना है कि सरकार वादा पूरा करे और एरियर का भुगतान कराए।
– गणेश दत्त जोशी, उपाध्यक्ष, पेंशनर्स एसोसिएशन मध्यप्रदेश