भोपाल

सरकार ने सीधी भर्ती में दूसरे राज्यों को दिया बड़ा तोहफा, कैबिनेट में लगी मुहर

कैबिनेट ने दी मंजूरी, सीधी भर्ती में प्रदेश और बाहरी उम्मीदवारों के लिए उम्र सीमा समान

भोपालJun 12, 2019 / 10:28 am

KRISHNAKANT SHUKLA

सरकार ने सीधी भर्ती में दूसरे राज्यों को दिया बड़ा तोहफा, कैबिनेट में लगी मुहर

भोपाल. प्रदेश सरकार ने सीधी भर्ती में मध्यप्रदेश और दूसरे राज्यों के उम्मीदवारों के लिए उम्र सीमा (21 से 35 वर्ष) एक समान कर दी है। प्रदेश के अजा, जजा और ओबीसी उम्मीदवारों को अतिरिक्त छूट का फायदा मिलेगा। मुख्यमंत्री कमलनाथ की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक में इन नियमों को मंजूरी दे दी गई। जनसंपर्क मंत्री पीसी शर्मा ने बताया कि पहले बाहरी आवेदकों के लिए उम्र सीमा कम थी, जिसे अब कोर्ट की गाइडलाइन के हिसाब से बढ़ाया गया है।

इन्हें अतिरिक्त छूट :

कोर्ट के आदेश के तहत उम्र सीमा समान कर दी गई है, लेकिन अजा, जजा, ओबीसी, दिव्यांग और निगम-मंडल व स्वशासी संस्थान वाले आवेदकों के लिए उम्र की अतिरिक्त छूट बरकरार रखी गई है। इसमें प्रदेश के आवेदकों को पांच साल का फायदा मिलेगा, क्योंकि राज्य के बाहर वाले आवेदकों के जाति प्रमाण-पत्र व अन्य सेवागत प्रमाण-पत्र यहां इस छूट के दायरे में नहीं आते।

ये भी निर्णय

दो हफ्ते में फिर शुरू होगी कर्जमाफी

मंत्री पीसी शर्मा ने बताया कि लोकसभा चुनाव की आचार संहिता के कारण किसानों की जो कर्जमाफी रुक गई थी, उसे अब दो हफ्तों के भीतर फिर से शुरू की जाएगी। कृषि मंत्री ने इसकी तैयारी कर ली है। यह कर्जमाफी अब पूर्ण होने तक चलेगी।

 

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