सार्वजनिक छुट्टियों में भी खुले रहेंगे सरकारी कार्यालय, कर्मचारियों की छुट्टियों पर प्रतिबंध
भोपाल. आचरण संहिता के तहत कलेक्टर व जिला निर्वाचन अधिकारी कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने सार्वजनिक छुट्टियों में भी सरकारी कार्यालय खुले रखने व कर्मचारियों की छुट्टियों पर प्रतिबंध लगा दिया है। सभी प्रकार के अवकाश निर्वाचन काम संपन्न होने तक कलेक्टर व जिला निर्वाचन अधिकारी की अनुमति लेना होगी।
सार्वजनिक छुट्टियों में भी खुले रहेंगे सरकारी कार्यालय, कर्मचारियों की छुट्टियों पर प्रतिबंध
भोपाल. आचरण संहिता के तहत कलेक्टर व जिला निर्वाचन अधिकारी कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने सार्वजनिक छुट्टियों में भी सरकारी कार्यालय खुले रखने व कर्मचारियों की छुट्टियों पर प्रतिबंध लगा दिया है। सभी प्रकार के अवकाश निर्वाचन काम संपन्न होने तक कलेक्टर व जिला निर्वाचन अधिकारी की अनुमति लेना होगी। सिंह के अनुसार यदि शासकीय काम से मुख्यालय से बाहर जाना है तो उसकी अनुमति भी कलेक्टर व जिला निर्वाचन अधिकारी से लेंगे। जो कर्मचारी मेडिकल अवकाश पर है, उनके अवकाश मेडिकल बोर्ड की मंजूरी के बाद ही मान्य होंगे।
———————————————————————-
भोपाल में 4 स्थानीय अवकाश घोषित
भोपाल. भोपाल जिले के लिए चार स्थानीय अवकाश घोषित किए गए हैं। 17 सितम्बर 2024 को अनंत चतुर्दशी, 11 अक्टूबर को दशहरा का दूसरा दिन (दुर्गा विसर्जन), 01 नवंबर को दीपावली का दूसरा दिन के लिए पूरे भोपाल जिले में स्थानीय अवकाश घोषित किया गया है। भोपाल गैस त्रासदी स्मृति दिवस 03 दिसम्बर 2024 को केवल भोपाल शहर के लिए स्थानीय अवकाश घोषित किया गया है।
Home / Bhopal / सार्वजनिक छुट्टियों में भी खुले रहेंगे सरकारी कार्यालय, कर्मचारियों की छुट्टियों पर प्रतिबंध