भोपाल

प्रमोशन में आरक्षण पर सरकार बनाएगी एक और कमेटी

– सीएम को भेजा प्रस्ताव : जल्द जारी होंगे आदेश, , महाधिवक्ता भी रहेंगे कमेटी में

भोपालNov 23, 2019 / 12:04 am

anil chaudhary

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भोपाल. प्रदेश सरकार ने प्रमोशन में आरक्षण मामले का हल निकालने के लिए नया कदम उठाया है। अब जीएडी मंत्री डॉ. गोविंद सिंह की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई जाएगी। इस कमेटी में विधि पीएस, महाधिवक्ता और जीएडी के अपर मुख्य सचिव को रखा जाएगा। यह कमेटी रिपोर्ट देगी कि प्रमोशन में आरक्षण को लेकर कौन सा फॉर्मूला अपनाना चाहिए।
दरअसल, मार्च 2020 में बड़ी संख्या में अधिकारी-कर्मचारी सेवानिवृत्त होना हैं। सरकार ने उनके हित में इस ओर फोकस करना तय किया है। इसी के तहत कमेटी गठित करने का प्रस्ताव मुख्यमंत्री कमलनाथ को भेज दिया गया है। कमेटी के लिए टाइम लाइन भी तय होगी।

 

– पूर्व कमेटी अभी पाइपलाइन में
विधानसभा अध्यक्ष एनपी प्रजापति ने मानसून सत्र में प्रमोशन में आरक्षण पर एक कमेटी गठित करने का ऐलान किया था। लेकिन, अभी तक उसका आदेश नहीं निकला है। उक्त कमेटी में विधानसभा अध्यक्ष के अलावा मुख्यमंत्री कमलनाथ, जीएडी मंत्री डॉ. गोविंद सिंह और कांग्रेस-भाजपा से चार-चार विधायक शामिल होना प्रस्तावित है।

– सुप्रीम कोर्ट के पेंच में उलझा प्रकरण
प्रमोशन में आरक्षण का मामला सुप्रीम कोर्ट में केस चलने के पेच में उलझ गया है। सरकार ने पहले राज्यस्तर पर नियम बनाकर सशर्त प्रमोशन देने की तैयारी की थी। लेकिन, विधि विभाग से मंजूरी नहीं मिल सकी।

– ये है मामला
मध्यप्रदेश में वर्ष-2002 में प्रमोशन में आरक्षण के लिए नियम लागू किए थे। इसके तहत नौकरी में भर्ती और फिर प्रमोशन में भी आरक्षण की व्यवस्था कर दी गई। कोर्ट में इस नियम को चुनौती दी गई कि भर्ती में आरक्षण मिल गया तो प्रमोशन में नहीं मिलना चाहिए। इस पर 2016 में जबलपुर हाईकोर्ट ने इस नियम को रद्द कर दिया था। बवाल मचा तो तत्कालीन भाजपा सरकार हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट चली गई। सुप्रीम कोर्ट ने बाद में इस मामले में स्थिति को यथावत रखने के आदेश दिए। तब से मामला अटका हुआ है। अधिकारी व कर्मचारी बिना प्रमोशन सेवानिवृत्त हो रहे हैं, जिसके चलते असंतोष बढ़ रहा है।

 

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