रेत नीति में लिखा है कि निजी निर्माण कार्य के लिए निर्माण स्थल पर रेत का भंडारण अधिकतम 20 घनमीटर किया जा सकता है। 20 घनमीटर यानी 700 फीट रेत जो एक डंपर में होती है। एक डंपर रेत से एक बार में छोटे घर की छत डाली जा सकती है। यदि आपका घर बड़ा है दो टुकड़ों में छत डालनी पड़ेगी।
रेत भंडारण व्यापारियों के लिए को भंडारण स्थल पर एक लाख घनमीटर यानी 35.31 लाख फीट रेत को तीन महीने के अंदर बेचना जरूरी होगा। यदि इससे थोड़ा भी कम स्टॉक है तो उसे एक महीने के अंदर बेचना अनिवार्य किया गया है। इस हिसाब से 208 डंपर रोजाना और महीने में छह हजार डंपर रेत बेचना जरूरी हो जाएगा। ऐसा न करने पर सरकार उस रेत के भंडारण को राजसात कर लेगी।
नई रेत नीति में टेंडर स्वीकृत होने पर तीन दिन के अंदर 50 फीसदी राशि भरनी होगी। 25 फीसदी राशि टेंडर जमा करने पर और 25 फीसदी राशि टेंडर मंजूर करने पर देनी होगी। यदि बोलीदार तीन में राशि जमा नहीं करता है तो उसे कारण बताना होगा, उसके अतिरिक्त समय की मांग करने पर दस दिन का वक्त दिया जाएगा। ये समयावधि उचित कारण मानने पर ही प्रदान की जाएगी। अब खदानों की नीलामी समूह में होगी यानी कोई एक खदान नहीं ले सकता उसको पूरे समूह की बोली लगानी होगी।
– प्रदीप जायसवाल, खजिन, मंत्री