विशेष न्यायालय से लोधी को दो साल की सजा होने पर विधानसभा अध्यक्ष ने उनकी सदस्यता समाप्त कर दी थी। लोधी को विशेष न्यायालय के निर्णय पर हाईकोर्ट से स्टे मिल चुका है, इसलिए वे चाहते हैं कि उनकी सदस्यता बहाली हो। लोधी ने भाजपा नेताओं के साथ राज्यपाल से मुलाकात कर न्याय की गुहार की।
राज्यपाल ने धारा 192 का किया उपयोग –
राज्यपाल को संविधान की धारा 192 के तहत अधिकार है कि यदि किसी सदस्य की सदस्यता समाप्त होती है तो वह इस धारा का उपयोग करते हुए भारत निर्वाचन आयोग से अभिमत मांग सकता है। इसी का उपयोग करते हुए राज्यपाल ने चुनाव आयोग से अभिमत मांगा है। आयोग का अभिमत लोधी के पक्ष में आने पर राज्यपाल स्पीकिंग ऑर्डर जारी कर उनकी सदस्यता बहाल कर सकते हैं।