scriptप्रदेश के 5 लाख से अधिक मकान और प्लॉट मालिकों को बड़ी राहत! देखें पूरा मामला | Great relief to more than 5 lakh houses and plot owners of the state | Patrika News

प्रदेश के 5 लाख से अधिक मकान और प्लॉट मालिकों को बड़ी राहत! देखें पूरा मामला

locationभोपालPublished: Apr 09, 2018 06:36:21 pm

Submitted by:

Ashok gautam

हाउसिंग बोर्ड की प्रॉपर्टी का मामला.. बकाया लीज रेंट पर नहीं देना होगा चक्रवृद्धि ब्याज

housing borad

भोपाल। समय से लीज रेंट जमा नहीं करने पर वसूला जाने वाला दंड ब्याज अब नहीं लिया जाएगा। नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने हाल ही में इसके निर्देश जारी किए हैं। इससे प्रदेश के पांच लाख से अधिक मकान व प्लॉट मालिकों और हाउसिंग बोर्ड की 73000 कॉलोनियों को बड़ी राहत मिलेगी। विभाग ने यह निर्देश पूर्व आईएएस अफसर सीएस माथुर की अपील पर दिया है। माथुर प्रीमियम राशि जमा करना भूल गए थे, जिस पर चक्रवृद्धि ब्याज लगाया गया था। मध्यप्रदेश हाउसिंग बोर्ड लीज रेंट, विकास शुल्क, सर्विस चार्ज और अन्य शुल्क की राशि समय पर जमा नहीं करने पर चक्रवृद्धि ब्याज लगाता है।

इससे मूल रकम 5-6 गुना तब बढ़ जाती है। बोर्ड हर साल ब्याज के रूप में करोड़ों रुपए आवंटियों से वसूलता है। नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने आदेश में कहा है कि मध्यप्रदेश गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मंडल अफोर्डेबल आवास देने के लिए है। ऐसे में दंड ब्याज या कम्पाउंडिंग इन्ट्रेस्ट लगाना न्यायसंगत नहीं है। विभाग ने अपने आदेश में कहा कि बोर्ड डीएस माथुर के केस में जो कार्रवाई करेगी, वह सभी के लिए लागू होगी।

क्या है माथुर का प्रकरण
माथुर ने हाउसिंग बोर्ड से अरेरा हिल्स स्थित ग्रीन मैड्रोज में मकान लिया था। वह लीज रेंट एकमुश्त जमा कर जमीन फ्री होल्ड कराना चाह रहे थे। जबकि, बोर्ड जिस खसरा नम्बर पर ग्रीन मैड्रोज बता रहा था, वह नम्बर राजस्व के रेकार्ड में किसी दूसरे क्षेत्र में आ रहा था। इसके चलते राजस्व और हाउसिंग बोर्ड के बीच पत्राचार होता रहा। इस बीच माथुर प्रीमियम जमा करना भूल गए। हाउसिंग बोर्ड ने बाद में उन पर चक्रवृद्धि ब्याज सहित 2.50 लाख रुपए का लीज रेंट निकाल दिया गया। उन्होंने इस संबंध में शासन से अपील की थी। इस पर शासन ने दंड ब्याज माफ करने का निर्णय किया। इसके चलते राजस्व और हाउसिंग बोर्ड के बीच पत्राचार होता रहा।

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