– जिम और योगा खोलने के लिए संचालकों को फॉर्म भरकर देना अनिवार्य कर दिया है।
– संचालक को जिन और योग सेंटर खोलने के लिए केंद्र और भारत सरकार की एसओपी के आधार पर बनाए गए घोषणा पत्र को भरकर संबंधित क्षेत्र के एसडीएम को देना होगा. एसडीएम उस घोषणा के आधार पर ही जिम और योग सेंटर खोलने की परमिशन देंगे।
– एसडीएम के द्वारा दी गई परमिशन को जिम या योग संस्थान के बाहर लगाना होगा।
अपर कलेक्टर ने अपने आदेश में स्पष्ट कर दिया है कि यदि किसी भी संस्थान में नियम का पालन नहीं किया गया तो अधिकतम 15 दिन के लिए संस्थान को सील कर दिया जाएगा।
– ऐसे लोगों पर जुर्माना भी लगाया जाएगा।
– 65 साल से अधिक उम्र वाले लोग जिम और योगा सेंटर नहीं जा सकते है।
– गर्भवती महिलाओं पर भी योगा सेंटर जाने की रोक है।
– जिम और योगा क्लासेस में फेस कवर और मास्क पहनना अनिवार्य होगा।
– जिम संचालकों को आदेश दिया गया है कि सोशल डिस्टेंस को पूरी तरह से फॉलों करें।