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140 दिन बाद खुल गए हैं जिम और योगा सेंटर, लेकिन माननी होंगी ये जरुरी शर्तें

locationभोपालPublished: Aug 12, 2020 12:06:57 pm

Submitted by:

Ashtha Awasthi

माननी होंगी सरकार की शर्तें और गाइड लाइन…

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Gym and Yoga

भोपाल। बीते मार्च के महीने से फैले कोरोना वायरस के चलते राजधानी के सभी जिम और योग सेंटर खुल गए है। इनको खोलने के लिए सरकार के द्वारा जारी की गई शर्तें और गाइड लाइन माननी होंगी। बता दें कि भोपाल शहर में करीब 198 जिम और 50 से ज्यादा योगा सेंटर हैं। कोरोना वायरस के चलते सभी मार्च के महीने से बंद पड़े थे, लेकिन अब सरकार ने इनको खोलने की इजाजत दे दी है। अपर कलेक्टर सतीश कुमार एस. ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं। जानिए वो कौन सी शर्तें हैं जिनको अब मानना है….

– जिम और योगा खोलने के लिए संचालकों को फॉर्म भरकर देना अनिवार्य कर दिया है।

– संचालक को जिन और योग सेंटर खोलने के लिए केंद्र और भारत सरकार की एसओपी के आधार पर बनाए गए घोषणा पत्र को भरकर संबंधित क्षेत्र के एसडीएम को देना होगा. एसडीएम उस घोषणा के आधार पर ही जिम और योग सेंटर खोलने की परमिशन देंगे।

 

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– एसडीएम के द्वारा दी गई परमिशन को जिम या योग संस्थान के बाहर लगाना होगा।

अपर कलेक्टर ने अपने आदेश में स्पष्ट कर दिया है कि यदि किसी भी संस्थान में नियम का पालन नहीं किया गया तो अधिकतम 15 दिन के लिए संस्थान को सील कर दिया जाएगा।

– ऐसे लोगों पर जुर्माना भी लगाया जाएगा।

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– 65 साल से अधिक उम्र वाले लोग जिम और योगा सेंटर नहीं जा सकते है।

– गर्भवती महिलाओं पर भी योगा सेंटर जाने की रोक है।

– जिम और योगा क्लासेस में फेस कवर और मास्क पहनना अनिवार्य होगा।

– जिम संचालकों को आदेश दिया गया है कि सोशल डिस्टेंस को पूरी तरह से फॉलों करें।

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