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बिना हॉलमार्क के नहीं बिकेंगे 14, 18 और 22 कैरेट सोने के आभूषण

locationभोपालPublished: Jun 16, 2021 04:41:02 pm

Submitted by:

Ashtha Awasthi

हॉलमार्क लाइसेंस लेने वाले व्यापारियों की संख्या सिर्फ 958 है….

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gold jewelery

भोपाल। अधूरी तैयारियों के बीच बुधवार से सोने के आभूषणों पर हॉलमार्क अनिवार्य होने जा रहा है। 14 कैरेट, 18 कैरेट और 22 कैरेट सोने के आभूषण बिना हॉलमार्क के नहीं बिकेंगे। प्रदेश में करीब सवा लाख सराफा कारोबारी हैं, इनमें से हॉलमार्क लाइसेंस लेने वाले व्यापारियों की संख्या सिर्फ 958 है।

ऐसे में नियमों का पालन कैसे होगा, यह बड़ा सवाल है। भारतीय मानक ब्यूरो (बीआइएस) का कहना है कि हॉलमार्क के नियमों का पालन कराने के लिए तेजी से प्रक्रिया चल रही है। स्टाफ को प्रशिक्षण देने से लेकर पोर्टल पर भी काम हो रहा है।

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व्यापारियों का कहना है कि उन्होंने नियमों को शिथिल करने की मांग की है । प्रदेश में हॉलमार्क कराने वाले सेंटरों की संख्या मात्र 15 है। मध्यप्रदेश सराफा संघर्ष समिति के कोषाध्यक्ष संजीव गर्ग ‘गांधी’ बताते कि हॉलमार्क के नियमों हैं के का एकाएक पालन होना संभव नहीं दिखाई देता।

पुरानी ज्वैलरी ?

ग्राहकों द्वारा बिक्री और ज्वैलर द्वारा उसकी खरीदारी करने पर 16 जून 2021 के बाद भी कोई दिक्कत नहीं होगी लेकिन जब ज्वैलर्स नई ज्वैलरी बेचेगा तो उस पर बीआइएस हॉलमार्क होना जरूरी माना जाएगा।

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