सीबीआइ दे चुकी है क्लीनचिट
व्यापमं में हुए परिवहन आरक्षक 2012 परीक्षा घोटाले मामले में सीबीआइ को पूर्व उच्च शिक्षामंत्री लक्ष्मीकांत शर्मा, उनके ओएसडी ओपी शुक्ला समेत 11 बड़े रसूखदारों के खिलाफ घोटाले से संबंधित कोई साक्ष्य नहीं मिले हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि इस घोटाले में सीबीआइ की तरफ से मंत्री शर्मा समेत 11 रसूखदारों को क्लीनचिट मिल गई है। वहीं गोंदिया महाराष्ट्र से मिली भर्तियों में गड़बड़ी की शिकायत को भी सीबीआई ने जांच में गलत पाया है।
3000 पन्नों का चालान पेश किया गया था
राजनीतिक मामलों के लिए गठित विशेष अदालत के न्यायाधीश सुरेश कुमार सिंह की अदालत में सीबीआइ इंस्पेक्टर आशीष चौहान ने करीब 3000 पन्नों का चालान 23 आरोपियों के खिलाफ पेश किया था। इस दौरान लक्ष्मीकांत शर्मा और राजा तोमर अदालत में मौजूद थे। लक्ष्मीकांत शर्मा ने मामले पर टिप्पणी करने से साफ इनकार कर दिया है।
सीबीआइ ने कहा नहीं मिले कोई सबूत
चालान में सीबीआइ ने बताया है कि पूर्व उच्च शिक्षामंत्री लक्ष्मीकांत शर्मा, उनके ओएसडी ओपी शुक्ला , बिल्डर राजा तोमर, भरत मिश्रा, तरंग शर्मा, संतोष गुप्ता, इन्द्रजीत जैन, प्रदीप-विक्रम रघुवंशी, मोहन सिंह ठाकुर और सुरेन्द्र कुमार पटेल के खिलाफ कोई सबूत नही मिले हैं, इसीलिए इनके खिलाफ अभियोजन की कार्यवाही समाप्त की जाए।