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राजधानी के इस अस्पताल में सुपर स्पेशलिस्ट की नियुक्ति के लिए नोटिफिकेशन जारी, अभी करें आवेदन!

locationभोपालPublished: May 12, 2018 07:37:09 am

Submitted by:

KRISHNAKANT SHUKLA

118 पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया, केंद्र सरकार ने दिया हाईकोर्ट में जवाब, रिपोर्ट पेश करने के लिए दी मोहलत

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भोपाल. मप्र हाईकोर्ट को केंद्र सरकार की ओर से बताया गया है कि बीएमएचआरसी (भोपाल गैस ट्रैजिडी मेमोरियल हॉस्पिटल एवं रिसर्च सेंटर) में सुपर स्पेशलिस्ट चिकित्सकों की नियुक्ति नियमों को अधिसूचित कर दिया गया है। अधिसूचित पदों को भरने के लिए त्वरित कदम उठाए जा रहे हैं। शेष ११८ पदों पर नियुक्ति के लिए प्रक्रिया चल रही है। जवाब को रिकार्ड पर लेकर जस्टिस आरएस झा व जस्टिस राजीव कुमार दुबे की कोर्ट ने केंद्र सरकार को चार सप्ताह में अगली रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए।
यह है मामला

भोपाल गैस पीडि़त महिला उद्योग संगठन की ओर से यह याचिका दायर की गई है। इसमें कहा गया है कि भोपाल गैस त्रासदी पीडि़तों के लिए बनाए गए भोपाल मेमोरियल हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर (बीएमएचआरसी) में सुविधाओं का अभाव है। इनमें स्टाफ व उपकरणों की कमी है। मरीजों के कम्प्यूटराइज्ड कार्ड नहीं बने हैं। इन अस्पतालों की मॉनीटरिंग के लिए कोर्ट के निदेश पर कमेटी गठित की गई है। इस कमेटी ने ६ नवंबर २०१७ को अपनी ग्यारहवीं व १५ मार्च २०१८ को बारहवीं त्रैमासिक रिपोर्ट पेश की थी। इसमें कहा गया था कि बीएमएचआरसी में ९ कंसल्टेंट, २३ सीनियर रेसिडेंट व १३ जूनियर डॉक्टर नियुक्त किए जा चुके हैं। स्पेशलिस्ट चिकित्सकों के लिए नियुक्तियां होनी शेष हैं।
पूर्व सुनवाई पर दी थी चेतावनी
14 फरवरी को कोर्ट ने कहा था कि त्रासदी के तैंतीस साल बाद भी सरकार इस ओर से उदासीन है। कोर्ट ने स्वास्थ्य मंत्रालय के सचिव को उपस्थित रहकर स्पष्टीकरण देने को कहा था। इस पर शुक्रवार को केंद्र सरकार की ओर से बताया गया कि विशेषज्ञ चिकित्सकों की नियुक्ति प्रक्रिया आरंभ हो गई है। इसकी अनुशंसाओं के पालन के संबंध में केंद्र, राज्य सरकार के अधिकारी व याचिकाकर्ता अपनी रिपोर्ट पेश करें। याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता नमन नागरथ के साथ अधिवक्ता राजेश चंद, केंद्र की ओर से असिस्टेंट सॉलिसिटर जनरल जेके जैन व राज्य की ओर से उपमहाधिवक्ता दीपक अवस्थी उपस्थित हुए।
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