scriptअंग प्रत्यारोपण नाम पर नहीं हो सकेगा फर्जीवाड़ा, सरकार कसेगी शिकंजा | human organ donation in madhya pradesh | Patrika News

अंग प्रत्यारोपण नाम पर नहीं हो सकेगा फर्जीवाड़ा, सरकार कसेगी शिकंजा

locationभोपालPublished: Oct 09, 2019 02:14:40 am

Submitted by:

Alok pandya

सरकार की समितियां करेंगी नियंत्रण
 

human organ donation in madhya pradesh

अंग प्रत्यारोपण नाम पर नहीं हो सकेगा फर्जीवाड़ा, सरकार कसेगी शिकंजा

भोपाल. मध्यप्रदेश में किडनी-लिवर जैसे अंगों के प्रत्यारोण के नाम पर होने वाले धंधे पर सरकार शिकंजा कसने जा रही है। प्रदेश में अब अंगदान का हर प्रकरण सरकार द्वारा बनाई गई समिति के सामने से गुजरेगा। अंगप्रत्यारोण करने वाले हर अस्पताल को समिति में अपना रजिस्ट्रेशन कराना होगा और अंग प्रत्यारोण की पूरी जानकारी सरकार को बताना होगी । प्रदेश सरकार ने इसके लिए तीन समितियां बनाई हैं, जिसमें दो राज्य स्तरीय और एक संभाग स्तरीय समिति है।

किडनी-लीवर की खरीद फरोख्त की शिकायते बढऩे लगी है। इसमें कुछ निजी चिकित्सालयों में इस तरह के गोरखधंधे का भंडाफोड़ भी हुआ है। ऐसे में अंगदान और उसका प्रत्यारोपण सरकार की निगरानी हो इसके लिए केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए मानव अंग एवं उत्तक प्रतिरोपण नियम बनाए हैं। इन नियमों को लागू करने के लिए प्रदेश सरकार ने ये तीन समितियां बनाई हैं।

राज्य स्तरीय समीतियां करेंगी नीति निर्धारण
राज्य स्तर पर बनाई गइ दो समितियों में एक सलाहकार समिति है। जिसमें चिकित्सा शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव को अध्यक्ष बनाया गया है। यह समिति प्रदेश स्तर पर अंगदान और प्रत्यारोण के लिए नीति निर्देश तैयार करके सरकार को देगी। वहीं दूसरी राज्य प्राधिकार समिति का अध्यक्ष चिकित्सा शिक्षा विभाग के आयुक्त को बनाया गया है। यह समिति प्रदेश भर में अंगदान और प्रत्यारोपण को मॉनीटर करेगी।

संभाग स्तरीय समिति करेगी रजिस्ट्रेशन
अंगदान और प्रत्यारोपण के मामले में संभाग स्तर पर बनाई गई प्राधिकार समिति की अहम भूमिका होगी। इसमें सरकारी मेडिकल कॉलेजों के डीन को अध्यक्ष बनाया गया है। यह समिति अंग प्रत्यारोपण करने वाले निजी अस्पतालों का रजिस्ट्रेशन करने के साथ ही अंगदान की अनुमति भी प्रदान करेगी।

loksabha entry point

ट्रेंडिंग वीडियो