भोपाल

Income Tax- अब विशेषज्ञ की मदद के बिना भी भर सकेंगे फार्म

– आयकर विभाग ने फॉर्म जारी किए नए फार्म

भोपालApr 29, 2023 / 08:43 pm

दीपेश तिवारी

भोपाल। आयकरदाताओं के लिए आयकर विभाग नियमों को लगातार सरल करता जा रहा है। इसका उद्देश्य ज्यादा से ज्यादा लोगों को आयकर रिटर्न फाइल करवाना है। विभाग ने वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए आइटीआर भरने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसके लिए ऑफलाइन आइटीआर-1 (सहज) एवं आइटीआर-4 (सुगम) फॉर्म भी जारी कर दिए है। इसके साथ ही आयकर विभाग ने एक्सेल की सुविधा भी शुरू की है ताकि टैक्सपैयर्स आसानी से रिटर्न फाइल कर सकें।

आयकर विभाग ने ई-फाइलिंग पोर्टल पर आईटीआर-1 और 4 फॉर्म जारी करने के संबंध में अधिसूचित किया है। विभाग के मुताबिक आकलन वर्ष 2023-24 के लिए आईटीआर फॉर्म-1 और फॉर्म-4 की एक्सेल यूटिलिटीज फाइलिंग के लिए उपलब्ध हैं।

विभाग ने कहा कि अभी आईटीआर-1 और 4 के लिए जेएसओएन यूटिलिटी जारी नहीं की गई है। आयकर विभाग के अनुसार एक्सेल यूटिलिटीज परिभाषित उपकरण हैं, जिनका उपयोग करदाता अपनी आय दर्ज करने और आईटीआर दाखिल करने के लिए आवश्यक अन्य विवरण दर्ज कराने के लिए कर सकते हैं।

ऑफलाइन फॉर्म
जानकारों के मुताबिक ऑफलाइन के लिए आयकर दाता को फॉर्म डाउनलोड करना होगा। फार्म के भीतर आय, बचत और टीडीएस की जानकारी भी भरनी होगी। एक्सपर्ट का कहना है कि आकलन वर्ष 2023-24 के लिए रिटर्न भरने की तारीख 31 जुलाई है। इसके लिए करदाताओं को पोर्टल पर या एक्सपर्ट से जानकारी लेते रहना होगा।

एक्सेल सुविधा भी
आयकर विभाग ने ऑफलाइन आइटीआर भरने वालों के लिए एक्सेल आधारित सुविधा शुरू की है। आयकर दाता चाहे तो इसे विभाग की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके माध्यम से टैक्स देनदारी का आकलन किया जा सकता है। या यूं कहें कि बिना विशेषज्ञ की मदद से भी आइटीआर फॉर्म भर सकते हैं।

सरकार ज्यादा से ज्यादा करदाताओं को जोडने के लिए फॉर्म जल्दी-जल्दी उपलब्ध करवा रही है। करदाताओं को इसका फायदा उठाना चाहिए। निश्चित रूप से इससे टैक्स में वृद्घि होगी।
– राजेश जैन, टैक्स एक्सपर्ट

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