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अब आयकर विभाग की चेतावनी से हड़कंप, 31 तक दें ये जानकारी, नहीं तो…।

locationभोपालPublished: Feb 14, 2018 04:03:09 pm

Submitted by:

Manish Gite

मध्यप्रदेश में आयकर विभाग की एक चेतावनी से हड़कंप मच गया है। इस बार आयकर विभाग ने कहा है कि 31 मार्च से पहले इनकम टैक्स रिटर्न फाइनल कर…।

income tax office

income tax- non-taxpayers will imprisonment

भोपाल। मध्यप्रदेश में आयकर विभाग की एक चेतावनी से हड़कंप मच गया है। इस बार आयकर विभाग ने कहा है कि 31 मार्च से पहले इनकम टैक्स रिटर्न फाइनल कर बैंकों में जमा नकदी की जानकारी दें, नहीं तो भारी जुर्माना और कोर्ट-कचहरी के लिए तैयार हैं।

इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने ITR दाखिल करने में रुचि नहीं लेने वालों को कड़ी चेतावनी दी है। उसने कहा है कि ट्रस्ट, राजनीतिक दलों और संगठनों को भी तय समय में आयकर रिटर्न दाखिल करना होगा।

टैक्स सलाहकारों के दफ्तर पर भीड़
आयकर विभाग ने सभी समाचार पत्रों में यह चेतावनी भी जारी कर दी है। इस चेतावनी के बाद प्रदेशभर के राजनीतिक दलों से लेकर आम नागरिकों में ITR दाखिल करने को लेकर सुगुबुगाहट तेज हो गई हैं। कई लोग चार्टर्ड अकाउंटेंट और टैक्स सलाहकारों के चक्कर काटने लगे हैं।

आयकर विभाग ने दी ऐसी चेतावनी
-क्या है विज्ञापन में आयकर विभाग ने जारी किए गए विज्ञापन में कहा है कि 2016-17 और 2017-18 के लिए देरी या संशोधित आयकर रिटर्न फाइल करने का यह आखिरी मौका है।
-यह भी कहा गया है कि नोटबंदी के दौरान बैंकों में बड़ी मात्रा में नकदी जमा की गई थी। उन लोगों ने 31 मार्च तक कोई इनकम टैक्स रिटर्न नहीं जमा किया है। ऐसे लोगों को पिछला ITR भी जमा करना जरूरी होगा।
-विज्ञापन में यह भी कहा गया है कि ऐसे टैक्सपेयर्स के लिए यह अंतिम मौका है और उन्हें 31 मार्च से पहले इंतजार किए बगैर आयकर रिटर्न जमा करना होगा।

तो मुकदमे के लिए तैयार रहें
-आयकर विभाग ने समाचार पत्रों के जरिए कहा है कि अगर बैंक अकाउंट में बड़ी मात्रा में कैश जमा कराया था या फिर बड़े ट्राजेक्शन किए थे तो ITR फाइल करते समय इसका विशेष ध्यान रखना होगा।
-यदि किसी ने आयकर फाइल नहीं किया है या गलत जानकारी फाइल में दी है तो जुर्माने के साथ ही उस पर मुकदमा करने की भी तैयारी की जा रही है।
-इस प्रकार से सभी फर्म, कंपनियों को भी पिछला रिटर्न भरना जरूरी है।
अधिक जानकारी के लिए भोपाल स्थित आयकर कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं।

भोपाल आयकर कार्यालय
Aaykar Bhawan, Hoshangabad Road, Arera Colony।

इसके अलावा टोलफ्री नंबर 1800 180 1961 पर भी बात कर विस्तृत जानकारी ली जा सकती है।
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