अक्टूबर 2012 में तत्कालीन शिवराज सरकार ने इस बारे में विधेयक पारित करके नया नियम बनाया था। ऐसे में अब केन्द्र और राज्य सरकार आमने-सामने आ सकती है। चुनाव आयोग की व्यय निगरानी समिति ने आयकर छापे में मिले दस्तावेजों के बारे में डीओपीटी को जानकारी भेजी थी। इसके बाद डीओपीटी ने सीबीआई को जांच के लिए सिफारिश की है।
यह बनाया था नियम
तत्कालीन शिवराज सरकार ने अक्टूबर 2012 में दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम की धारा 6 को प्रदेश में लागू किया था। इसके तहत राज्य सरकार की अनुमति के बगैर सीबीआइ राज्य में कोई जांच नहीं कर सकती।
इधर, सीएम ने 15 दिन में मांगी रिपोर्ट
भोपाल. सूरत में आगजनी से छात्रों की मौत के बाद प्रदेश में चल रहे कोचिंग संस्थानों के सुरक्षा इंतजामों की समीक्षा होगी। सीएम कमलनाथ ने 15 दिन में कोचिंग संस्थानों के सुरक्षा प्रबंधों पर रिपोर्ट मांगी है। उन्होंने शनिवार को इस बारे में मुख्य सचिव एसआर मोहंती को निर्देश दिए।
सभी कलेक्टर अपने जिले में कोचिंग संस्थानों की लिस्टिंग कर सुरक्षा व्यवस्था जांचेंगे। वे सभी कोचिंग संचालकों की बैठक कर सुरक्षा मापदंड तैयार करेंगे। यह भी देखा जाएगा कि वहां पढ़ रहे विद्यार्थियों की संख्या के आधार पर सुरक्षा इंतजाम हैं या नहीं। इसमें लापरवाही बरतने पर संबंधित अफसरों की जिम्मेदारी तय होगी।
भोपाल में 4 टीम गठित
मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद भोपाल की संभागायुक्त कल्पना श्रीवास्तव ने शहर में संचालित कोचिंग संस्थानों और सरकारी एवं निजी छात्रावासों की जांच के लिए चार टीमों का गठन किया है। उन्होंने 3 दिन में 13 बिन्दुओं की जांच रिपोर्ट मांगी है।