4 दिनों के भीतर कर लें फाइल
आयकर रिटर्न भरने की आखिरी तारीख 31 अगस्त की गयी है। यदि तीन दिनों के भीतर रिटर्न नहीं भरा जाएगा तो आयकर विभाग द्वारा एक हजार से लेकर करीब 10 हजार रुपए तक का विलंब शुल्क वसूल किया जा सकता है। इसके लिए आयकर विभाग ने पहले से सूचना जारी कर दी है। टैक्स रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख वैसे तो 31 जुलाई तक ही थी। लेकिन आयकर विभाग ने व्यापारियों को ध्यान में रखते हुए इसे बढ़ाकर 31 अगस्त कर दिया था। एक बार डेडलाइन बढ़ाए जाने के बाद अब अंतिम तारीख और आगे बढ़ने की उम्मीद कम ही है।
आईटीआर नहीं भरा तो देना होगा जुर्माना
समय रहते ही आईटीआर फाइल नहीं किया गया तो करदाताओं से आय कर विभाग विलंब शुल्क के रूप में जुर्माना वसूली जाएगी। टैक्स भरने के लिए आप ऑनलाइन और ऑफलाइन, दोनों तरीके से अपना सकते हैं इसके लिए आपको इनकम टैक्स विभाग की ई फाइलिंग वेबसाइट पर जाकर.. अगर आप वेतनभोगी हैं, तो आपको आईटीआर-1 फॉर्म भरना होगा। यदि आप खुद आईटीआर भरने में असमर्थ हैं, तो आप सीए की मदद ले सकते हैं। इसके लिए आपको सीए की फीस भी देनी पड़ सकती है। 31 अगस्त तक आईटीआर नहीं भरा, तो इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 234F के तहत लेट फीस लिया जाएगा।