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4 दिन में नहीं फाइल किया रिटर्न तो देना होगा बड़ा जुर्माना !

locationभोपालPublished: Aug 27, 2018 01:45:59 pm

Submitted by:

KRISHNAKANT SHUKLA

Income tax return filing deadline date – 90 प्रतिशत ने फाइल कर दिया ITR, 4 दिन में नहीं फाइल किया रिटर्न तो देना होगा बड़ा जुर्माना !

Income tax return

Income tax return

भोपाल. आयकर रिटर्न भरने की आखिर तारीख 31 अगस्त की गयी है। राजधानी भोपाल के व्यापारी संघ ने बताया कि पहले की अपेक्षा अब व्यापारियों में रिटर्न फाइल करने की जागरूकता बढ़ी है। अब तक करीब 90 प्रतिशत लोगों ने आयकर रिटर्न दाखिल कर दिया है। किसी कारण बचे 10 प्रतिशत लोग भी जल्द ही रिटर्न फाइल कर देंगें। टैक्स रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख वैसे तो 31 जुलाई तक ही थी। लेकिन आयकर विभाग ने व्यापारियों को ध्यान में रखते हुए इसे बढ़ाकर 31 अगस्त कर दिया था। एक बार डेडलाइन बढ़ाए जाने के बाद अब अंतिम तारीख और आगे बढ़ने की उम्मीद कम ही है।

4 दिनों के भीतर कर लें फाइल
आयकर रिटर्न भरने की आखिरी तारीख 31 अगस्त की गयी है। यदि तीन दिनों के भीतर रिटर्न नहीं भरा जाएगा तो आयकर विभाग द्वारा एक हजार से लेकर करीब 10 हजार रुपए तक का विलंब शुल्क वसूल किया जा सकता है। इसके लिए आयकर विभाग ने पहले से सूचना जारी कर दी है। टैक्स रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख वैसे तो 31 जुलाई तक ही थी। लेकिन आयकर विभाग ने व्यापारियों को ध्यान में रखते हुए इसे बढ़ाकर 31 अगस्त कर दिया था। एक बार डेडलाइन बढ़ाए जाने के बाद अब अंतिम तारीख और आगे बढ़ने की उम्मीद कम ही है।

Income tax return
90 प्रतिशत ने फाइल कर दिया ITR

न्यू मार्केट व्यापारी महासंघ के अध्यक्ष सतीश गंगराडे ने बताया कि ट्रैक्स को लेकर व्यापारियों में पहले से जागरूकता आ गयी है। करीब 90 प्रतिशत लोगों ने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर दिया है। करीब 10 प्रतिशत लोग बचे है उनका भी आज रिटर्न फाइल हो जाएगा। पहले की तुलना में अब टैक्स भरने में किसी प्रकार की असुविधा नहीं है। वहीं राजधानी भोपाल के कोलार व्यापारी संघ अध्यक्ष संजीव मिश्रा ने बताया कि लगभग सभी व्यापारियों का रिटर्न भर चुका है। फिर भी यदि किसी का इनकम टैक्स रिटर्न भरने से छुट गया है तो जल्दी ही इनके आईटीआर फाइल कर दिए जाएंगे।

 

आईटीआर नहीं भरा तो देना होगा जुर्माना

समय रहते ही आईटीआर फाइल नहीं किया गया तो करदाताओं से आय कर विभाग विलंब शुल्क के रूप में जुर्माना वसूली जाएगी। टैक्स भरने के लिए आप ऑनलाइन और ऑफलाइन, दोनों तरीके से अपना सकते हैं इसके लिए आपको इनकम टैक्स विभाग की ई फाइलिंग वेबसाइट पर जाकर.. अगर आप वेतनभोगी हैं, तो आपको आईटीआर-1 फॉर्म भरना होगा। यदि आप खुद आईटीआर भरने में असमर्थ हैं, तो आप सीए की मदद ले सकते हैं। इसके लिए आपको सीए की फीस भी देनी पड़ सकती है। 31 अगस्त तक आईटीआर नहीं भरा, तो इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 234F के तहत लेट फीस लिया जाएगा।

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