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पोहे में मिलाया अखाद्य पीला रंग कैंसर का कारक, न्यू जूस सेंटर पर एक और एफआईआर

locationभोपालPublished: Sep 22, 2021 09:45:15 pm

– बुधवार को खाद्य सुरक्षा विभाग ने कराई है एफआईआर, मंगलवार को खाद्य विभाग ने घरेलू सिलेंडर को लेकर कराई थी

पोहे में मिलाया अखाद्य पीला रंग कैंसर का कारक, न्यू जूस सेंटर पर एक और एफआईआर

पोहे में मिलाया अखाद्य पीला रंग कैंसर का कारक, न्यू जूस सेंटर पर एक और एफआईआर

भोपाल. अशोका गार्डन स्थित न्यू फेमस जूस एवं रेस्टोरेंट पर बुधवार को खाद्य सुरक्षा विभाग के अधिकारियों ने पोहे में अखाद्य पीला रंग मिलाने पर अशोका गार्डन थाने में एफआईआर कराई है। पीला रंग कैंसर कारक है, इसके लंबे समय तक सेवन करने से लोगों को बीमारी हो सकती हैं। इसके अलावा रेस्टोरेंट में फफूंद लगी मिठाई, एक्सपायरी डेट की कोल्ड्रिंक, सड़े फल भी मिले थे। इस आधार पर विभाग के देवेंद्र दुबे ने संचालक साजिद मंसूरी पर आईपीसी की धाराओं में केस दर्ज कराया है। मंगलवार को खाद्य विभाग ने घरेलू सिलेंडर का उपयोग करने पर आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत एक और एफआईआर इसी सेंटर पर कराई थी।

इधर एसडीएम कोलार क्षितिज शर्मा के निर्देशन में खाद्य सुरक्षा विभाग के अधिकारियों ने कोलार स्थित शिवा स्वीट्स का निरीक्षण कर यहां से कई सैम्पल जांच के लिए हैं। इसी दुकान की एक और फ्रेंचाइजी महाबली नगर में है। यहां से भी टीम ने कई सैम्पल जांच के बाद मिठाई, नमकीन के सैम्पल लिए हैं। इसके अलावा एक और टीम ने किशोर बैकरी के यहां से नॉन खटाई और खारी का सैम्पल लिया है। यहां साफ सफाई न होने के कारण फटकार भी लगाई। इसी प्रकार अक्षत ट्रेडर्स के यहां से बेसन का सैम्पल लिया है।

फर्जी गैस एजेंसी पर कार्रवाईइधर बैरसिया में ही बिना अनुमति बैटरी की दुकान पर गैस सिलेंडरों का अवैध व्यवसाय करने पर बैरसिया थाने में एफआईआर दर्ज की गई है। दरअसल 10 सितम्बर को बैरसिया एसडीएम और खाद्य विभाग ने छापामार कार्रवाई करते हुए 36 कमर्शियल तथा घरेलू सिलेंडर जब्त किए। 100 किलोग्राम से अधिक गैस संग्रहित करने पर विस्फोटक अनुज्ञप्ति जरूरी होती है। इसको लेकर कलेक्टर के निर्देश पर मोहन सिंह कुशवाह और भारत गैस एजेंसी संचालक राजेन्द्र सिंह ठाकुर निवासी निशातपुरा के खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत बैरसिया थाने में एफआईआर दर्ज की गई है।

 

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