योजना में पात्र हितग्राहियों को 10 हजार रूपए का ऋण (कार्यशील पूंजी के रूप में)।
भारत सरकार द्वारा 7 प्रतिशत ब्याज अनुदान सहायता।
मध्यप्रदेश शासन द्वारा हितग्राहियों को शेष ब्याज अनुदान सहायता।
डिजीटल पेमेन्ट पर कैश बैक का प्रावधान (प्रतिमाह 100 रूपए),
योजना अवधि जुलाई 2020 से मार्च 2022 बिना धरोहर राशि के ऋण।
ऋण अवधि एक वर्ष-पुनर्भुगतान प्रतिमाह।
त्रैमासिक ब्याज अनुदान-पूर्व त्रैमास के पुनर्भुगतान की स्थित के आधार पर।
योजना के क्रियान्वयन के लिए प्रदेश के सभी 378 नगरीयनिकायों में 2 लाख 71 हजार 801 पथ विक्रेताओं का पंजीयन “मुख्यमंत्री शहरी असंगठित कामगार एकीकृत पोर्टल” पर किया गया है। इसमें 30 प्रतिशत सब्जी विक्रेता, 9 प्रतिशत कपड़ा विक्रेता, 8 प्रतिशत फल विक्रेता तथा 7 प्रतिशत खान-पान सामग्री पथ विक्रेता है। पंजीयन का कार्य चल रहा है। ऐसे पथ विक्रेता जो 24 मार्च 2020 के पूर्व से पथ विक्रेता हैं वे इस योजना के अंतर्गत ऋण प्राप्त कर सकेंगे।
मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी नगरीय निकायों में योजना का व्यावहारिक रूप से समुचित क्रियान्वयन हो तथा हर पात्र स्ट्रीट वेंडर को इसका लाभ मिले। इस बात का ध्यान रखें कि योजना प्रक्रियाओं में न फंस जाए।