scriptबिना गारंटी इस तरह मिलेगा ब्याज मुक्त कर्ज, केन्द्र- राज्य सरकार भरेंगी ब्याज | Interest free loan will be guaranteed without guarantee | Patrika News
भोपाल

बिना गारंटी इस तरह मिलेगा ब्याज मुक्त कर्ज, केन्द्र- राज्य सरकार भरेंगी ब्याज

मुख्यमंत्री चौहान ने मंत्रालय में पीएम स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि संबंधी बैठक ली।

भोपालJun 21, 2020 / 08:40 am

Pawan Tiwari

बिना गारंटी इस तरह मिलेगा ब्याज मुक्त कर्ज, केन्द्र- राज्य सरकार भरेंगी ब्याज

बिना गारंटी इस तरह मिलेगा ब्याज मुक्त कर्ज, केन्द्र- राज्य सरकार भरेंगी ब्याज

भोपाल. मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि हमें शहरी क्षेत्रों के छोटे-छोटे व्यवसायियों को आत्मनिर्भर बनाना है। इसमें पथ विक्रेताओं को स्वरोजगार के लिए ऋण प्रदान करने वाली “प्रधानमंत्री पथ विक्रेता आत्मनिर्भर निधि” योजना सहायक होगी। योजना में भारत सरकार 7 प्रतिशत ब्याज अनुदान दे रही है, शेष अनुदान राज्य सरकार देगी। इस प्रकार शहरी पथ विक्रेताओं को बैंक से बिना गारंटी के 10 हजार रूपए का ब्याज मुक्त ऋण मिल सकेगा। मुख्यमंत्री चौहान ने मंत्रालय में पीएम स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि संबंधी बैठक ली।
योजना के प्रमुख बिन्दु
योजना में पात्र हितग्राहियों को 10 हजार रूपए का ऋण (कार्यशील पूंजी के रूप में)।
भारत सरकार द्वारा 7 प्रतिशत ब्याज अनुदान सहायता।
मध्यप्रदेश शासन द्वारा हितग्राहियों को शेष ब्याज अनुदान सहायता।
डिजीटल पेमेन्ट पर कैश बैक का प्रावधान (प्रतिमाह 100 रूपए),
योजना अवधि जुलाई 2020 से मार्च 2022 बिना धरोहर राशि के ऋण।
ऋण अवधि एक वर्ष-पुनर्भुगतान प्रतिमाह।
त्रैमासिक ब्याज अनुदान-पूर्व त्रैमास के पुनर्भुगतान की स्थित के आधार पर।
मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि कोविड-19 महामारी के दौरान नगरीय क्षेत्र में सबसे ज्यादा प्रभावित वर्ग पथ विक्रेताओं का रहा है, लॉकडाउन अवधि के दौरान इनकी आजीविका पर प्रतिकूल असर पड़ा। इनकी आजीविका पुन: प्रारंभ करने तथा अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए प्रधानमंत्री द्वारा पी.एम. स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि की घोषणा की गई है। योजना को लागू करने में मध्यप्रदेश अग्रणी है तथा यहां “मुख्यमंत्री शहरी असंगठित कामगार एकीकृत पोर्टल” प्रारंभ कर उस पर शहरी पथ विक्रेताओं का पंजीयन भी बड़ी संख्या में हो गया है।
सभी 378 नगरीय निकायों में ढाई लाख से अधिक पंजीयन
योजना के क्रियान्वयन के लिए प्रदेश के सभी 378 नगरीय‍निकायों में 2 लाख 71 हजार 801 पथ विक्रेताओं का पंजीयन “मुख्यमंत्री शहरी असंगठित कामगार एकीकृत पोर्टल” पर किया गया है। इसमें 30 प्रतिशत सब्जी विक्रेता, 9 प्रतिशत कपड़ा विक्रेता, 8 प्रतिशत फल विक्रेता तथा 7 प्रतिशत खान-पान सामग्री पथ विक्रेता है। पंजीयन का कार्य चल रहा है। ऐसे पथ विक्रेता जो 24 मार्च 2020 के पूर्व से पथ विक्रेता हैं वे इस योजना के अंतर्गत ऋण प्राप्त कर सकेंगे।
योजना प्रक्रियाओं में न फंस जाए
मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी नगरीय निकायों में योजना का व्यावहारिक रूप से समुचित क्रियान्वयन हो तथा हर पात्र स्ट्रीट वेंडर को इसका लाभ मिले। इस बात का ध्यान रखें कि योजना प्रक्रियाओं में न फंस जाए।

Home / Bhopal / बिना गारंटी इस तरह मिलेगा ब्याज मुक्त कर्ज, केन्द्र- राज्य सरकार भरेंगी ब्याज

loksabha entry point

ट्रेंडिंग वीडियो