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ट्रेन टिकट खो जाने पर भी यात्रा करने से नहीं रोक सकता हैं TTE, जरूर जानें ये नियम

locationभोपालPublished: Jun 22, 2020 12:39:53 pm

Submitted by:

Ashtha Awasthi

जानिए क्या है ये नियम…

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IRCTC

भोपाल। कोरोना वायरस के चलते बंद पड़ी ट्रेनों ने एक बार फिर से रफ्तार पकड़ ली है। इस वायरस से बचने के लिए रेलवे ने स्टेशन पर एंट्री से लेकर ट्रेन में ट्रैवल करने को लेकर कुछ गाइडलाइंस भी बनाई हैं। इन गाइडलाइंस का पालन करना जरूरी है. लेकिन, रेलवे के कुछ नियम ऐसे भी हैं, जो पहले से हैं और उनकी जानकारी होना आपके के लिए जरूरी है।

आज हम आपको बताने जा रहे है कि अगर आप गलती से टिकट घर पर भूल गए या फिर रिजर्वेशन टिकट खो जाए हो तो क्या करें या फिर आपकी ट्रेन छूट गई तो क्या आपके टिकट के पैसे डूब गए या फिर आपकी टिकट जिस स्टेशन तक की है और अचानक आपको सफर के दौरान उससे आगे जाना हो तो क्या करें? इन सब बातों को लेकर रेलवे में नियम बने हुए हैं, जानिए क्या हैं वे नियम…..

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– अगर आप इमरजेंसी में ट्रेन में चढ़ते हैं तो आपको सबसे पहले टीटीई से टिकट बनाने का अनुरोध करना चाहिए। उस स्थिति में आपसे 250 रुपये पेनाल्टी और यात्रा का किराया लेकर टिकट बना दिया जायेगा।

– इस स्थिति में अगर आपके पास प्लेटफॉर्म टिकट है तो उससे यह फायदा होगा कि आपसे किराया वसूलते वक्त ट्रेन में बैठने का स्टेशन प्लेटफ़ॉर्म टिकट खरीदने वाले स्टेशन को माना जायेगा।

– अगर आपने रेल यात्रा के लिए ई-टिकट लिया है और ट्रेन में बैठने के बाद आपको पता लगा कि टिकट खो गया है तो आप टिकट चेकर (टीटीई) को 50 रुपये पेनाल्टी देकर अपना टिकट हासिल कर सकते हैं।

– अगर आपकी ट्रेन छूट गई है तो आप टीडीआर भरकर अपने टिकट के बेस फेयर की 50 फीसदी रकम रिफंड के रूप में पा सकते हैं। ध्यान रखें कि आप तय समय में ही रिफंड के लिए आवेदन कर दें।

– अगर आपकी ट्रेन छूट गई है और सीट रिजर्व्ड है तो टीटीई अगले दो स्टेशनों तक आपकी सीट किसी और व्यक्ति को नहीं दे सकता। रेल यात्रा में आपके बैठने की जगह से दो स्टेशनों के बाद टीटीई आरएसी टिकट वाले यात्री को यह सीट दे सकता है।

– इसमें आपको किराया भी उसी क्लास का देना होगा जिसमें आप सफर कर रहे होंगे।

– अगर आपने स्टेशन ए तक का टिकट लिया है और आपको किसी वजह से उससे आगे स्टेशन बी तक जाना है तो रेलवे आपको सफर के दौरान ही टिकट को आगे तक के लिए बढ़ाने की सुविधा देता है।

– अगर आपने स्टेशन बी तक का टिकट लिया है और किसी वजह से आपको उससे पहले स्टेशन ए पर ही उतरना है. इसके साथ ही आपको एक या दो दिन बाद अपने गंतव्य पर जाना है तो रेलवे में इसके लिए ब्रेक जर्नी नाम से नियम है।

– रेलवे द्वारा तय न्यूनतम सीमा तक सफर पूरा करने के बाद आप ब्रेक जर्नी कर सकते हैं। इसके बाद उसी टिकट पर एक या दो दिन बाद आगे की यात्रा की जा सकती है।

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