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VIDEO: ट्रेन टिकट खोने पर भी कर सकते हैं यात्रा, जरूर जानें ये नियम

locationभोपालPublished: Jun 22, 2020 04:01:05 pm

Submitted by:

Ashtha Awasthi

ट्रेन टिकट खोने पर भी कर सकते हैं यात्रा, जरूर जानें ये नियम

Railway Jobs 2020

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– अगर आप इमरजेंसी में ट्रेन में चढ़ते हैं तो आपको सबसे पहले टीटीई से टिकट बनाने का अनुरोध करना चाहिए।

– उस स्थिति में आपसे 250 रुपये पेनाल्टी और यात्रा का किराया लेकर टिकट बना दिया जायेगा।

– अगर आपके पास प्लेटफॉर्म टिकट है तो आपसे किराया वसूलते वक्त ट्रेन में बैठने का स्टेशन प्लेटफ़ॉर्म टिकट खरीदने वाले स्टेशन को माना जायेगा।

– अगर आपने ई-टिकट लिया है और टिकट खो गया है तो आप टिकट चेकर (टीटीई) को 50 रुपये पेनाल्टी देकर अपना टिकट हासिल कर सकते हैं।

– अगर आपकी ट्रेन छूट गई है तो आप टीडीआर भरकर अपने टिकट के बेस फेयर की 50 फीसदी रकम रिफंड के रूप में पा सकते हैं।

– अगर आपकी ट्रेन छूट गई है और सीट रिजर्व्ड है तो टीटीई अगले दो स्टेशनों तक आपकी सीट किसी और व्यक्ति को नहीं दे सकता।

– रेल यात्रा में आपके बैठने की जगह से दो स्टेशनों के बाद टीटीई आरएसी टिकट वाले यात्री को यह सीट दे सकता है।

– इसमें आपको किराया भी उसी क्लास का देना होगा जिसमें आप सफर कर रहे होंगे।

– अगर आपने स्टेशन बी तक का टिकट लिया है और किसी वजह से आपको उससे पहले स्टेशन ए पर ही उतरना है. इसके लिए ब्रेक जर्नी नाम से नियम है।

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