– अगर आपके पास प्लेटफॉर्म टिकट है तो आपसे किराया वसूलते वक्त ट्रेन में बैठने का स्टेशन प्लेटफ़ॉर्म टिकट खरीदने वाले स्टेशन को माना जायेगा।
– अगर आपने ई-टिकट लिया है और टिकट खो गया है तो आप टिकट चेकर (टीटीई) को 50 रुपये पेनाल्टी देकर अपना टिकट हासिल कर सकते हैं।
– अगर आपकी ट्रेन छूट गई है तो आप टीडीआर भरकर अपने टिकट के बेस फेयर की 50 फीसदी रकम रिफंड के रूप में पा सकते हैं।
– अगर आपकी ट्रेन छूट गई है और सीट रिजर्व्ड है तो टीटीई अगले दो स्टेशनों तक आपकी सीट किसी और व्यक्ति को नहीं दे सकता।
– रेल यात्रा में आपके बैठने की जगह से दो स्टेशनों के बाद टीटीई आरएसी टिकट वाले यात्री को यह सीट दे सकता है।
– इसमें आपको किराया भी उसी क्लास का देना होगा जिसमें आप सफर कर रहे होंगे।
– अगर आपने स्टेशन बी तक का टिकट लिया है और किसी वजह से आपको उससे पहले स्टेशन ए पर ही उतरना है. इसके लिए ब्रेक जर्नी नाम से नियम है।