कमलनाथ सरकार की कैबिनेट बैठक वल्लभ भवन में बुधवार को हुई। इसकी जानकारी देते हुए जनसंपर्क मंत्री पीसी शर्मा ने बताया कि मध्यप्रदेश के नगरीय निकाय एक्ट में बदलाव किया गया है। नगर निगम के महापौर समेत नगर पालिका और नगर परिषद के अध्यक्ष का चुनाव पार्षदों के जरिए ही होगा। अब तक जनता पार्षद को वोट देने के साथ ही सीधे महापौर के लिए भी वोट डालती थी।
शर्मा ने बताया कि अब तक महापौर पद के लिए सीधे चुनाव होता था। अब यह चुनाव पार्षदों के जरिए होगा। चुनाव से दो माह पहले तक परिसीमन सहित अन्य निर्वाचन प्रक्रियाएं पूरी करनी होगी। अब तक छह माह पहले तक परिसीमन की प्रक्रिया होती रही है।
कैबिनेट की मंजूरी
-आपराधिक छवि वाले पार्षदों पर सख्ती रहेगी, दोषी पर 6 माह की सजा के साथ ही 25 हजार के जुर्माने का प्रावधान।
-पत्रकार बीमा प्रीमियम मेँ पत्रकारों के लिए पिछले वर्ष के बराबर प्रीमियम रहेगा, बढ़ा हुआ प्रीमियम पत्रकारों को नहीँ देना पड़ेगा।
-बैठक में खनिज पदार्थों पर परिवहन अनुज्ञा-पत्र के शुल्क में वृद्धि की गई है।
-उद्योगों को सस्ती बिजली देने के प्रस्ताव पर भी मुहर लगी है।
-इसके अलावा इंदौर-महू-मनमाड़ रेल लाइन बिछाने के लिए अब सरकार भी अंशदान देगी।
चुनाव के फैसले का विरोध
भाजपा ने कमलनाथ सरकार के इस फैसले का विरोध किया है। उन्होंने कहा है कि दिग्विजय सिंह जब मुख्यमंत्री थे, तब नगर निगम के महापौर का चुनाव सीधे जनता से कराने का फैसला हुआ था। इससे पहले महापौर और परिषद अध्यक्ष के चयन का अधिकार पार्षदों को था। गौरतलब है कि वर्तमान में राज्य के अधिकांश नगर निगमों के महपौर और परिषद अध्यक्ष भाजपा के हैं।
इनको भी मिली मंजूरी
-महू से इंदौर (मनमाड रेल लाइन) रेलवे लाइन 400 करोड़ की लागत से बिछाई जाएगी।
-जवाहरलाल नेहरू बन्दरगाह ट्रस्ट के तहत बिछाई जाएगी रेलवे लाइन
-मप्र पॉवर जनरेटिंग कंपनी में 650 पदों को खत्म किया जा रहा है।
-भविष्य में जो भी कंपनी बनेगी उनमें इन्ही लोगों में से लिया जाएगा।
-आउटसोर्स या फिर संविदा से पदों को नहीं भरा जाएगा।
-3-6 माह के बच्चों के लिए टेक होम राशन की व्यवस्था आजीविका मिशन के तहत की जाएगी।
-परिवहन एक्ट में हेलमेट, बीमा और दूसरे कागजों के चलते जो जुर्माना बढ़ाया गया है, उस पर विचार के बाद ही उसे लागू किया जाएगा।