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भोपाल

चुनाव घोषणा पत्र 3 दिन में मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी को देना होगा : आयोग

— स्टार प्रचारकों की अनुमति के लिये आवेदन प्रस्तुत करना होगा

भोपालOct 10, 2018 / 07:54 am

दीपेश अवस्थी

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भोपाल। विधानसभा चुनाव तिथियों का एलान किए जाने के साथ ही चुनाव आयोग ने राजनीतिक दलों पर पैनी निगाहें लगाई हैं। चुनाव मैदान में किस्मत आजमाने वालों पर भी आयोग की नजर होगी। घोषणा पत्र जारी किए जाने के तीन दिन में यह चुनाव आयोग को तीन प्रतियों में सौंपना होगा। राजनैतिक दलों को उच्चतम न्यायालय के आदेश के तहत आयोग ने यह निर्देश दिए हैं।
मध्यप्रदेश के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी वीएल कांताराव ने चुनाव आयोग के निर्देशों के तहत राज्य के राजनैतिक दलों को यह फरमान दिया है। साथ ही कहा है कि स्टार प्रचारकों की अनुमति के लिये राजनैतिक दलों को अधिसूचना जारी होने के 7 दिन के अंदर आवेदन प्रस्तुत करना होगा। मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों एवं राज्य दलों के लिये स्टार प्रचारकों की संख्या 40 निर्धारित है। अन्य दलों के लिये स्टार प्रचारकों की संख्या 20 निर्धारित की गई है।
निर्वाचन खर्च की होगी निगरानी –
विधानसभा निर्वाचन में निर्वाचन व्यय पर निगरानी के लिये प्रदेश में 848 एफ.एस.टी. और 840 एस.एस.टी. का गठन किया गया है। अंतर्राज्यीय सीमाओं पर 452 चेक पोस्ट बनाये गये हैं। एस.एस.टी का कार्य चेक पोस्ट में सड़क मार्ग से आने वाले वाहनों की चैकिंग करना है। एफ.एस.टी फ्लाइंग स्कॉट है, जो कार्यपालिक मजिस्ट्रेट के नेतृत्व में कार्य करेगा और अवैध गतिविधियों की सूचना मिलने अथवा संज्ञान में आने पर कार्यवाही करेगा। वीडियो सर्विलेंस टीम व्हीएसटी निर्धारित क्षेत्रों में होने वाली सभा और रैलियों की रिकार्डिंग करेगी।
जमा करना होंगे शस्त्र –
कांताराव ने बताया कि आदर्श आचरण संहिता लगने के बाद कानून एवं सुरक्षा व्यवस्था के लिये 59 अवैध हथियार जब्त किये गये हैं और 33 हजार शस्त्र जमा कराये गये हैं। 1039 गैर जमानती वारंट तामील कराये गये हैं और 1600 लोगों पर प्रतिबंधात्मक कार्यवाही की गई है। सम्पत्ति विरूपण के अंतर्गत एक लाख 23 हजार 165 प्रकरण पंजीबद्ध कर कार्यवाही की गई है। वाहनों के दुरूपयोग पर 233 प्रकरण पंजीबद्ध किये गये हैं। दमोह में फोटो लगे हुये 600 बैग फ्लांइग स्कॉट द्वारा जाँच के दौरान जब्त कर प्रकरण दर्ज किया गया है।

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