डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट का केवाइसी कराने की डेडलाइन पहले 31 मार्च तय की गई थी। अब इन खातों के लिए केवाइसी अनुपालन पूरा करने की समय सीमा तीन महीने बढ़ा दी गई है। एमआईआई और सेबी के साथ हुई चर्चा के आधार पर मौजूदा डीमैट खातों के लिए 30 जून तक का समय देने का निर्णय लिया गया है।
नेशनल सिक्योरिटी डिपाजिटरी लिमिटेड द्वारा 25 मार्च को सर्कुलर जारी किया गया था. इसमें छह केवाइसी विशेषताओं का अनुपालन न करने पर डीमैट खातों के निलंबन की प्रक्रिया के बारे में बताया था। इसमें कहा गया कि केवाइसी पूरी नहीं करने पर खाता निष्क्रिय कर दिया जाएगा। किसी व्यक्ति द्वारा स्टाक खरीदने पर भी स्टाक को उसके खाते में तब तक स्थानांतरित नहीं किया जा सकता जब तक कि वह केवाइसी नहीं कराता है। खातों को निष्क्रिय होने से बचाने के लिए स्टाक ब्रोकरों ने अपने ग्राहकों से संपर्क कर आवश्यक केवाइसी अपडेट करने के लिए कहना शुरू कर दिया। नई समय-सीमा से उन खाताधारकों को राहत मिली है जिन्होंने अपने केवाइसी विवरण को अपडेट नहीं किया है। उनके पास अपने डीमैट और ट्रेडिंग खातों को बंद होने से बचाने के लिए अब तीन अतिरिक्त महीने का समय है।
केवाइसी कराने के लिए डीमैट अकाउंट होल्डर्स को छह अहम जानकारियां शेयर करनी होंगी। इसमें खाता धारक का नाम, उसका परमानेंट अकाउंट नंबर यानि पैन कार्ड नंबर, स्थायी पता, मोबाइल नंबर, ई-मेल आइडी और इनकम रेंज शामिल हैं।