रिकॉर्ड अपडेट करने के निर्देश दिए
परिवहन विभाग ने आदेश जारी कर सभी संभागीय परिवहन अधिकारी कार्यालयों को रिकॉर्ड अपडेट करने के निर्देश दिए हैं। दस्तावेजों की समय सीमा समाप्त होने के चलते प्रदेश में लाखों की संख्या में ड्राइविंग लाइसेंस एवं लर्निंग लाइसेंस अवैध हो गए थे एवं ऐसी स्थिति में वाहन संचालन करने पर वाहन मालिक के खिलाफ यातायात पुलिस जुर्माना प्रकरण तैयार कर सकती थी।
संचालन भी शुरू हो गया
प्रदेश में अब लॉकडाउन धीरे-धीरे खुलने लगा है ऐसे में वाहनों का संचालन भी शुरू हो गया है इसलिए परिवहन विभाग ने लोगों की सुविधा के लिए व्यवस्था में परिवर्तन कर 30 मार्च को समाप्त होने वाली समय सीमा को 30 सितंबर तक बढ़ा दिया है।
निपटाने की व्यवस्था की गई
शासन की नीति निर्देशों के मुताबिक सभी संभागीय परिवहन अधिकारी कार्यालय में 20 फ़ीसदी कर्मचारियों के साथ फिलहाल केवल शासकीय कार्य निपटाए जा रहे हैं। केवल आपात स्थिति में आने वाले इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस एवं अन्य प्रकरण ही विशेष अनुमति लेकर निपटाने की व्यवस्था की गई है।
डीलर करवा सकेंगे रजिस्ट्रेशन
परिवहन विभाग ने भोपाल, उज्जैन, इंदौर को छोड़कर शेष सभी जिलों में वाहन डीलर को ही एक मुस्त दस्तावेज जमा कर विक्रय होने वाले वाहनों का रजिस्ट्रेशन कराने की सुविधा दी है। विभाग ने स्पष्ट किया है कि 1 सप्ताह में बिके कुल वाहनों की सभी जानकारियां और दस्तावेज कार्यालय में जमा कराने के उपरांत बगैर वाहन मालिक और वाहन के आए ही रजिस्ट्रेशन कार्ड जारी कर दिया जाएगा।
भोपाल में फिलहाल कार्यालय बंद
भोपाल क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी कार्यालय फिलहाल केवल 20 फ़ीसदी कर्मचारियों के साथ संचालित किया जा रहा है। शासन के अगले आदेश तक जनता से जुड़े कार्य यहां संपादित नहीं किए जा रहे हैं। कलेक्टर के आदेश के चलते सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करने एवं परिसर में भीड़ भाड़ जमा नहीं होने देने की उद्देश्य से यह व्यवस्था बनाई गई है।
बस ऑपरेटरों को मिल सकती है छूट
प्राइवेट बस ऑपरेटरों की लगातार मांग को देखते हुए परिवहन विभाग ने ऑपरेटरों को 2 महीने की ट्रांसपोर्ट टैक्स में छूट देने के मुद्दे पर शासन से रायशुमारी शुरू कर दी है। इस बीच प्राइवेट बस ऑपरेटर एसोसिएशन 2 वर्ग में पड़ गया है। पहले ग्रुप के अध्यक्ष वीरेंद्र शर्मा ने शासन से 3 महीने का ट्रांसपोर्ट टैक्स माफ करने की मांग की है जबकि आईएसबीटी बस ऑनर्स एसोसिएशन ने दिसंबर तक की छूट मांगी है।
शासन ने 30 मार्च को समाप्त हो रही दस्तावेजों की वैधता 30 सितंबर तक बढ़ा दी है। आम जनता अब पुराने ड्राइविंग लाइसेंस और लर्निंग लाइसेंस के माध्यम से वाहन चला सकेंगे। प्राइवेट बस आपरेटरों के मामले में शासन गंभीरता से विचार कर रहा है।
संजय तिवारी, क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी