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90 ML की बोतल में भी बिकेगी शराब
कैबिनेट की बैठक में ये भी फैसला लिया गया है कि प्रदेश में अब लोगों को देशी शराब की छोटी 90 एमएल की बोतल भी उपलब्ध कराई जाएगी। अभी तक प्रदेश में 180 एमएल से कम की बोतल में देशी शराब की बिक्री नहीं की जाती थी। 90 एमएल की बोतल में शराब की बिक्री के पीछे तर्क दिया जा रहा है कि इससे जहरीली शराब की बिक्री रोकने में मदद मिलेगी। कैबिनेट बैठक के बाद मंत्री विश्वास सारंग ने कैबिनेट के फैसलों की जानकारी देते हुए बताया कि कोरोना संक्रमण को देखते हुए सरकार ने ऐसी आबकारी नीति लागू की है, जिसमें आमदनी अधिक हो और ठेकेदारों पर बोझ न पड़े।
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लाइसेंस फीस बढ़ाए जाने के विरोध में हैं बड़े ठेकेदार
कैबिनेट ने जहां एक तरफ लाइसेंस फीस बढ़ाकर 10% किया है और अगले दस महीनों के लिए इसी दर पर ठेके देने का फैसला लिया है वहीं दूसरी तरफ सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक प्रदेश के बड़े ठेकेदार इस बढ़ोत्तरी के विरोध में हैं। उनका कहना है कि शादी-ब्याह का सीजन निकल चुका है। अब शेष 10 महीने के लिए 10% फीस बढ़ाना न्यायोचित नहीं है। बता दें कि प्रदेश में शराब की नई नीति 1 अप्रैल से लागू होना थी, लेकिन कोरोना महामारी के चलते वर्तमान ठेकेदारों को लाइसेंस फीस में 5% की वृद्धि कर इसे 31 मई तक के लिए लागू किया गया था।
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