ठेकेदारों ने किया विरोध हालांकि निर्देश आने के बाद सोमवार को ही राज्य सरकार के इस कदम का शराब के ठेकेदारों ने ही विरोध शुरू कर दिया था और उनमें से कुछ ने सरकार के इस निर्णय के खिलाफ हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाने की भी चेतावनी दी थी। दरअसल, शराब ठेकेदारों को आशंका है कि मंदी के इस दौर में उन्हें शराब की दुकानें खोलने पर फायदे की बजाय आर्थिक नुकसान हो सकता है।
मंगलवार को हाईकोर्ट पहुंचे ठेकेदार मंगलवार को आखिरकार शराब ठेकेदारों ने सरकार के निर्देश के खिलाफ हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। ठेकेदारों का कहना है कि परिस्थितियां बदलने के चलते हो रहे नुकसान को देखते हुए राशि कम करने का आग्रह किया है। दरअसल, पहले शराब की दुकानें 14 घंटे खोलने की अनुमति थी, लेकिन अभी 4-5 घंटे ही खोलने की इजाजत है। इसके अहाता बंद रखना है। इन्ही सब मुद्दों को लेकर ठेकेदार हाईकोर्ट पहुंचे हैं। शराब ठेकेदारों की याचिका पर कोर्ट ने सरकार को नोटिस भेजा है और जवाब मांगा है।
हाईकोर्ट क्यों गए ठेकेदार ठेकेदारों का कहना है कि शुरुआती दो दिनों में शराब की बिक्री बहुत ज्यादा होगी लेकिन लॉकडाउन के कारण आई मंदी के कारण दो दिन बाद ही इसकी बिक्री में भारी गिरावट आएगी। बार एवं अहाता भी नहीं खुलेंगी, जिससे शराब की बिक्री बुरी तरह प्रभावित होगी। लेकिन शराब ठेका चलाने का जो वार्षिक लाइसेंस फीस है उसे हमें सरकार को देना होगा। इस प्रकार हमें इस व्यापार में फायदे की बजाय नुकसान होगा।
25 मार्च से बंद हैं शराब की दुकानें
दरअसल, कोरोना वायरस की महामारी को फैलने से रोकने के लिए लागू लॉकडाउन के चलते 25 मार्च से प्रदेश में शराब एवं भांग की दुकानें बंद हैं। नई व्यवस्था के मुताबिक, प्रदेश में रेड जोन में आने वाले भोपाल, इंदौर एवं उज्जैन जिलों में शराब और भांग की समस्त दुकानें आगामी आदेश तक बंद रहेंगी जबकि रेड जोन के अन्य जिलों जबलपुर, धार, बड़वानी, पूर्वी निमाड़ खण्डवा, देवास और ग्वालियर जिलों के मुख्यालय की शहरी क्षेत्रों की दुकानों को छोड़कर अन्य क्षेत्रों की शराब और भांग की दुकानें खुलेंगी।
दरअसल, कोरोना वायरस की महामारी को फैलने से रोकने के लिए लागू लॉकडाउन के चलते 25 मार्च से प्रदेश में शराब एवं भांग की दुकानें बंद हैं। नई व्यवस्था के मुताबिक, प्रदेश में रेड जोन में आने वाले भोपाल, इंदौर एवं उज्जैन जिलों में शराब और भांग की समस्त दुकानें आगामी आदेश तक बंद रहेंगी जबकि रेड जोन के अन्य जिलों जबलपुर, धार, बड़वानी, पूर्वी निमाड़ खण्डवा, देवास और ग्वालियर जिलों के मुख्यालय की शहरी क्षेत्रों की दुकानों को छोड़कर अन्य क्षेत्रों की शराब और भांग की दुकानें खुलेंगी।