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सरकार का आदेशः कंटेनमेंट एरिया छोड़कर सभी जगह खुलेंगी शराब दुकान

locationभोपालPublished: May 29, 2020 06:26:01 pm

Submitted by:

Manish Gite

भोपाल कलेक्टर ने दिया आदेश, शराब दुकानों पर हुआ बड़ा फैसला…।

सरकार का आदेशः कंटेनमेंट एरिया छोड़कर सभी जगह खुलेंगी शराब दुकान

सरकार का आदेशः कंटेनमेंट एरिया छोड़कर सभी जगह खुलेंगी शराब दुकान

भोपाल। राजधानी भोपाल में शराब दुकानें खोलने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। यह दुकानें शुक्रवार दोपहर से तत्काल प्रभाव से खोलने के आदेश जारी किए हैं। भोपाल जिले के कंटेनमेंट एरिया को छोड़कर सभी 30 से अधिक दुकानें खुल सकेंगी। यह दुकानें सुबह 7 से शाम 7 बजे तक खोली जा सकेंगी।

भोपाल कलेक्टर ने भी कंटेनमेंट एरिया को छोड़कर इस आदेश को तत्काल प्रभाव से लागू करने के आदेश जारी कर दिए हैं। इससे पहले कई बार शराब दुकानें खोलने के आदेश हुए, लेकिन शराब दुकान संचालकों का संगठन कोर्ट तक चले गया। वो दुकान खोलने को तैयार नहीं था। इस संबंध में इनके एसोसिएशन और सरकार में ठन गई थी।

शराब ठेकेदारों का कहना है कि परिस्थितियां बदलने के चलते हो रहे नुकसान को देखते हुए बिड ( राशि ) कम करने का आग्रह किया है। ठेकेदारों का कहना था कि पहले शराब की दुकानें 14 घंटे खोलने की अनुमति थी, लेकिन अभी 4-5 घंटे ही खोलने की इजाजत है। इसके अहाता बंद रखना है। इन्ही सब मुद्दों को लेकर ठेकेदार हाईकोर्ट पहुंच गए थे। शराब ठेकेदारों की याचिका पर कोर्ट ने सरकार को नोटिस भेजा है और 2 हफ्ते में जवाब मांगा है।

 

दुकान खुलने की खबर सुन दौड़े लोग

इधर, दोपहर में प्रशासन की तरफ से तत्काल प्रभाव से आदेश लागू होने की जानकारी जैसी ही लोगों को लगी तो वो आदेश वाट्सअप पर वायरल हो गया। लोगों को लगा कि कई दुकानें दोपहर में ही खुल गई हैं। बैरागढ़ से भी खबर मिली कि वहां शराब दुकान खुल गई हैं, इसे लेकर कई लोग बैरागढ़ तक पहुंच गए। हालांकि जब पत्रिका ने पड़ताल की तो पता चला कि आदेश के बावजूद शाम 6 बजे तक दुकानें नहीं खुल सकी। सूत्रों के मुताबिक बताया जा रहा है कि शनिवार सुबह 7 बजे से यह दुकानें खोली जा सकती हैं। हालांकि शराब ठेकेदारों का संगठन की ओर से अभी दुकान खोलने पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है।

क्या है गाइडलाइन
-शराब दुकानें सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक खोली जा सकेंगी।
-शराब दुकानों के बाहर सोशल डिस्टेंसिंग का सख्ती से पालन करना होगा।
-किसी भी स्थिति में शराब दुकानों के आसपास शॉपबार, अहाते और आसपास शराब पिलाना पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा।
-लाइसेंस द्वारा प्रत्येक शराब दुकान के बाहर साबुन, पानी, सैनेटाइजर की व्यवस्था रखने के साथ ही प्रत्येक ग्राहक द्वारा हाथ धोने और सैनेटाइजर करने पर ही मदिरा दी जाएगी।
-आरोग्य सेतु एप को बढ़ावा देने के लिए शराब दुकानों में कार्यरत कर्चमारी प्रत्येक ग्राहक से आरोग्य सेतु एप को मोबाइल में डाउनलोड कराने के लिए प्रेरित करेगा।

 

25 मार्च से बंद हैं शराब की दुकानें
कोरोना वायरस की महामारी को फैलने से रोकने के लिए लागू लॉकडाउन के चलते 25 मार्च से प्रदेश में शराब एवं भांग की दुकानें बंद हैं। प्रदेश में रेड जोन में आने वाले भोपाल, इंदौर एवं उज्जैन जिलों में शराब और भांग की समस्त दुकानें बंद रखने के आदेश हुए थे। जबकि रेड जोन के अन्य जिलों जबलपुर, धार, बड़वानी, पूर्वी निमाड़ खण्डवा, देवास और ग्वालियर जिलों के मुख्यालय की शहरी क्षेत्रों की दुकानों को छोड़कर अन्य क्षेत्रों की शराब और भांग की दुकानें खुल रही थीं।

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