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लॉकडाउन-4: इन सात जिले और 4 नगरपालिका क्षेत्र में नहीं खुलेगी शराब की दुकानें

locationभोपालPublished: May 19, 2020 12:26:53 pm

Submitted by:

Pawan Tiwari

लॉकडाउन 4 में मध्यप्रदेश में केवल रेड और ग्रीन जोन होंगे।

लॉकडाउन-4: इन सात जिले और 4 नगरपालिका क्षेत्र में नहीं खुलेगी शराब की दुकानें

लॉकडाउन-4: इन सात जिले और 4 नगरपालिका क्षेत्र में नहीं खुलेगी शराब की दुकानें

भोपाल. मध्यप्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने लॉकडाउन के चौथे चरण के लिए प्रदेश की गाइडलाइन जारी कर दी है। केन्द्र से बाद राज्य सरकार ने अपनी गाइडलाइन जारी की है। इस बार राज्य में केवल रेड औऱ ग्रीन जोन बनाए गए हैं। वहीं, शराब की दुकानों के संचालन को लेकर एक महत्वपूर्ण आदेश भी जारी किया गया है।
इन जिलों में नहीं खुलेंगी दुकानें
प्रदेश के साथ जिलों सहित चार नगर पालिका क्षेत्रों में शराब की दुकानें नहीं खुलेंगी। इनमें भोपाल, इंदौर, उज्जैन, बुरहानपुर, खंडवा, जबलपुर और देवास जिले के सभी नगरीय क्षेत्र और मंदसौर, नीमच, धार और कुक्षी नगरपालिका क्षेत्र में शराब की दुकानें नहीं खुलेंगी। विभागीय आदेश में ये कहा गया है कि इन स्थानों को छोड़कर 19 मई से देशी-विदेशी शराब और भांग की दुकानें खुलेंगी।
रेड एवं ग्रीन जोन
मुख्यमंत्री ने कहा कि पूरे प्रदेश को दो जोन रैड एवं ग्रीन में बांटा गया है। रेड जोन के अंतर्गत इंदौर, उज्जैन जिले का संपूर्ण क्षेत्र, भोपाल, बुरहानपुर, जबलपुर, खण्डवा एवं देवास के नगर पालिक निगम तथा मंदसौर, नीमच, धार व कुक्षी के नगर पालिका क्षेत्र होंगे। प्रदेश के शेष सभी जिले ग्रीन जोन में रखे गए हैं। एक सप्ताह तक यहां बाजार बंद रहेंगे तथा इसके बाद समीक्षा कर निर्णय लिया जाएगा।
कन्टेनमेंट क्षेत्रों में विशेष प्रतिबंध जारी रहेंगे
लॉकडाउन-4 के दौरान सभी कन्टेनमेंट क्षेत्रों में विशेष प्रतिबंध जारी रहेंगे तथा केवल अत्यावश्यक गतिविधियों की अनुमति होगी। इस जोन के भीतर और बाहर लोगों का आना-जाना प्रतिबंधित रहेगा, केवल मेडिकल इमरजेंसी और आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति की जा सकेगी। कंटेनमेंट एरिया में उद्योग संचालित नहीं होंगे परंतु इनके बाहर सभी स्थानों पर उद्योग संचालित किये जा सकेंगे।
सभी जोन्‍स में प्रतिबंधित गतिविधियां
सभी जोन्‍स में स्कूल, कॉलेज, कोचिंग, प्रशिक्षण संस्थान, होटल, रेस्टोरेंट, हॉस्पिटेलिटी सेवाएं, सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, जिम, स्वीमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थियेटर्स, बार, ऑडिटोरियम प्रतिबंधित रहेंगे। इन जोन्‍स में सामुदायिक कार्यक्रम, सभी प्रकार के सामाजिक, राजनैतिक, खेलकूद, मनोरंजन, अकादमिक, सांस्कृतिक, धार्मिक आयोजन नहीं हो सकेंगे। सभी धार्मिक स्थल, पूजा स्थल तथा धार्मिक सभाएं प्रतिबंधित रहेंगी। शाम 07 बजे से सुबह 07 बजे तक लोगों का आवागमन, केवल अत्यावश्यक गतिविधियों को छोड़कर प्रतिबंधित रहेगा। सार्वजनिक परिवहन की बसें अभी एक सप्ताह तक प्रतिबंधित रहेंगी तथा इसके बाद समीक्षा कर निर्णय लिया जाएगा।
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