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ऑरेंज जोन खत्म प्रदेश में अब रेड-ग्रीन जोन, किस जोन में हैं आप, देखें लिस्ट आपको क्या मिलेगी छूट

locationभोपालPublished: May 19, 2020 03:25:35 pm

Submitted by:

Pawan Tiwari

सीएम ने कहा- सब मिलकर मध्यप्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने का संकल्प लें।

ऑरेंज जोन खत्म प्रदेश में अब रेड-ग्रीन जोन, किस जोन में हैं आप, देखें लिस्ट आपको क्या मिलेगी छूट

ऑरेंज जोन खत्म प्रदेश में अब रेड-ग्रीन जोन, किस जोन में हैं आप, देखें लिस्ट आपको क्या मिलेगी छूट

भोपाल. मध्यप्रदेश में लॉकडाउन के चौथे चरण के लिए गाइड लाइन जारी हो चुकी है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश की जनता को संबोधित करते हुए चौथे चरण के लिए गाइडलाइन जारी की। प्रदेश में अब केवल रेड और ग्रीन जोन होंगे। ऑरेन्ज जोन को खत्म कर दिया गया है। इसके साथ ही बाजार खोलने का निर्णय एक सप्ताह बाद लिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में लॉकडाउन-4 अलग ढंग एवं अलग स्वरूप में होगा। हमें जान के साथ जहान भी बचाना है। इसके स्वरूप के संबंध में मध्यप्रदेश की जनता, सभी वर्ग, जिलों के क्राइसिस मैनेजमेंट समूहों से प्राप्त सुझावों के अनुसार निर्णय लिया गया है। प्रदेश में लॉकडाउन-4 के अंतर्गत सभी जिलों को दो जोन रैड एवं ग्रीन में बांटा गया है। सभी संक्रमित क्षेत्रों में विशेष प्रतिबंध जारी रहेंगे।
आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश बनाना है
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कोरोना संकट से ध्वस्त अर्थव्यवस्‍था को पुन: खड़ा करने के लिए विभिन्न आर्थिक पैकेज दिए हैं। हम इन्हें आदर्श रूप से जमीन पर उतारेंगे। प्रधानमंत्री ने आत्मनिर्भर भारत का मंत्र दिया है, हम उस पर चलकर मध्यप्रदेश को आत्मनिर्भर बनाएंगे। इसके लिए खाका तैयार किया जा रहा है तथा शीघ्र ही आपके समक्ष रखा जाएगा। उन्होंने कहा कि सब मिलकर मध्यप्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने का संकल्प लें। हमें अभी कुछ समय और कोविड के साथ जीना है तथा अपनी अर्थव्यवस्था को भी गति देना है। हमें पूरी सावधानी एवं संतुलित रूप से चलना होगा जिससे कोरोना संक्रमण फैले नहीं और जिन्दगी भी रफ्तार पकड़े। काम कठिन है परंतु हमारा हौसला बुलंद है।
रेड एवं ग्रीन जोन में कौन से जिले
मुख्यमंत्री ने कहा कि पूरे प्रदेश को दो जोन रैड एवं ग्रीन में बांटा गया है। रेड जोन के अंतर्गत इंदौर, उज्जैन जिले का संपूर्ण क्षेत्र, भोपाल, बुरहानपुर, जबलपुर, खण्डवा एवं देवास के नगर पालिक निगम तथा मंदसौर, नीमच, धार व कुक्षी के नगर पालिका क्षेत्र होंगे। प्रदेश के शेष सभी जिले ग्रीन जोन में रखे गए हैं। एक सप्ताह तक यहां बाजार बंद रहेंगे तथा इसके बाद समीक्षा कर निर्णय लिया जाएगा।
कन्टेनमेंट क्षेत्रों में विशेष प्रतिबंध जारी रहेंगे
लॉकडाउन-4 के दौरान सभी कन्टेनमेंट क्षेत्रों में विशेष प्रतिबंध जारी रहेंगे तथा केवल अत्यावश्यक गतिविधियों की अनुमति होगी। इस जोन के भीतर और बाहर लोगों का आना-जाना प्रतिबंधित रहेगा, केवल मेडिकल इमरजेंसी और आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति की जा सकेगी। कंटेनमेंट एरिया में उद्योग संचालित नहीं होंगे परंतु इनके बाहर सभी स्थानों पर उद्योग संचालित किये जा सकेंगे।
सभी जोन्‍स में प्रतिबंधित गतिविधियां
सभी जोन्‍स में स्कूल, कॉलेज, कोचिंग, प्रशिक्षण संस्थान, होटल, रेस्टोरेंट, हॉस्पिटेलिटी सेवाएं, सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, जिम, स्वीमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थियेटर्स, बार, ऑडिटोरियम प्रतिबंधित रहेंगे। इन जोन्‍स में सामुदायिक कार्यक्रम, सभी प्रकार के सामाजिक, राजनैतिक, खेलकूद, मनोरंजन, अकादमिक, सांस्कृतिक, धार्मिक आयोजन नहीं हो सकेंगे। सभी धार्मिक स्थल, पूजा स्थल तथा धार्मिक सभाएं प्रतिबंधित रहेंगी। शाम 07 बजे से सुबह 07 बजे तक लोगों का आवागमन, केवल अत्यावश्यक गतिविधियों को छोड़कर प्रतिबंधित रहेगा। सार्वजनिक परिवहन की बसें अभी एक सप्ताह तक प्रतिबंधित रहेंगी तथा इसके बाद समीक्षा कर निर्णय लिया जाएगा।
https://youtu.be/GupvEmaXQE4
रेड जोन में गतिविधियां
रेड जोन के अंतर्गत मोहल्ले की दुकानें, स्टैंडअलोन दुकानें, रहवासी परिसर की दुकानें तथा बाजारों में स्थित आवश्यक वस्तुओं की दुकानें खुली रहेंगी। ऑनलाइन शिक्षा चालू रहेगी। मेडिकल, पुलिस आवास, क्वारेंटाईन सेंटर, फंसे हुए लोगों के भोजन के लिए उपयोग किए जाने वाले होटल, बस डिपो, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट में संचालित कैंटीन, होम डिलेवरी करने वाले रेस्टोरेंट के किचन, स्पोर्ट्स काम्पलेक्स, स्टेडियम (बिना दर्शकों के), सभी प्रकार का माल परिवहन, कार्गो मूवमेंट तथा उनके खाली वाहनों का मूवमेंट जारी रहेगा। साथ ही सभी स्वास्थ्यकर्मियों एवं सफाईकर्मियों का आवागमन, उद्योगों के लिए श्रमिकों को लाने ले जाने की बसें तथा शासकीय एवं निजी कार्यालय 50 प्रतिशत क्षमता के साथ चालू रहेंगे।
ग्रीन जोन में गतिविधियां
मुख्यमंत्री चौहान ने बताया कि ग्रीन जोन में सभी क्षेत्रों के लिए प्रतिबंधित गतिविधियों को छोड़कर शेष सभी प्रकार की गतिविधियां संचालित की जा सकेंगी। इन क्षेत्रों में अन्य कोई पाबंदी नहीं रहेगी, सभी दुकानें एवं बाजार खुले रहेंगे, सब्जी मंडियां खुलेंगी, निजी व शासकीय कार्यालय पूरी क्षमता से चलेंगे तथा निजी वाहनों से आवागमन किया जा सकेगा। यदि किसी ग्रीन जोन जिले में पॉजिटिव प्रकरण बढ़ते है तो वह रैड जोन में परिवर्तित किया जा सकेगा। अपना जिला ग्रीन बना रहे इसके लिए सभी सावधानियां बरतें।
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