लोकसभा चुनाव की आचार संहिता के चलते मध्यप्रदेश के जनसंपर्क मंत्री पीसी शर्मा का एक बयान उन्हें भारी पड़ सकता है। उनके खिलाफ सोमवार को टीटी नगर थाने में एफआईआर दर्ज की गई है। उन पर आचार संहिता उल्लंघन का मामला दर्ज किया गया है।
पीसी को दिया था नोटिस
जनसंपर्क मंत्री पीसी शर्मा को कार्यकर्ताओं को बूथ और कांग्रेस प्रत्याशी को जिताने पर नौकरी का ऑफर देने के मामले में नोटिस दिया गया था। आचार संहिता उल्लंघन की शिकायत मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय सहित सी-विजिल एप में भी की गई थी। इस मामले की जांच और वीडियो फुटेज देखने के बाद पुष्टि होने पर पीसी शर्मा को नोटिस भेजा गया था। शर्मा के बयान पर आपत्ति लेते हुए भाजपा ने भी मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी से इसकी शिकायत की थी। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने इस मामले में भोपाल कलेक्टर से जानकारी मांगी थी। भाजपा का आरोप है कि पीसी शर्मा का यह बयान आचार संहिता का उल्लंघन है।
यह वायदा किया था
मंगलवार को सेकंड स्टॉप स्थित नर्मदीय भवन में लोकसभा चुनाव को लेकर दक्षिण पश्चिम विधान सभा के कार्यकर्ताओं की मीटिंग बुलाई गई थी। यहां पर कार्यकर्ता सम्मेलन में मंत्री पीसी शर्मा ने बूथ जिताओ, नौकरी पाओ का नारा दिया था। उन्होंने इसे समझाते हुए कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने 22 लाख नौकरियां देने का वादा किया है। कांग्रेस की सरकार बनेगी तो सबको नौकरियां मिलेंगी।
आयकर छापे पर क्या बोले पीसी शर्मा
इधर, जनसंपर्क मंत्री पीसी शर्मा ने कमलनाथ के करीबी लोगों पर पड़े आयकर छापों (income tax raid) पर कहा कि मोदी सरकार ने मुख्यमंत्री कमलनाथ को शॉक देने की कोशिश की है, लेकिन कमलनाथ शॉक प्रुफ व्यक्ति हैं।
भाजपा नेता भी मुश्किल में
उधर दमोह से भाजपा प्रत्याशी (bjp candidate) प्रहलाद पटेल की भी मुश्किलें कम नहीं हुई हैं। पिछले दिनों उनके सरकारी बंगले पर हुई पत्रकार वार्ता में उन्हेंने उपलब्धियों से भरी किताब बांट दी थी, जिसकी शिकायत होने पर चुनाव आयोग ने उन पर शिकंजा कस दिया था। यह मामला इतना बढ़ा कि कांग्रेस नेता ने सुप्रीम कोर्ट में ही याचिका दायकर कर उनका नामांकन रद्द करने की याचिका लगा दी। हालांकि इस पर फैसला होना बाकी है।
लाल सिंह आर्य को मिली जमानत
विधायक माखन जाटव हत्याकांड मामले में आरोपी पूर्व विधायक लाल सिंह आर्य को जिला अदालत से जमानत मिल गई है। विशेष सत्र न्यायाधीश सुरेश सिंह की अदालत में लाल सिंह आर्य शुक्रवार को उपस्थिति हुए उनकी ओर से हाई कोर्ट से मिली जमानत का आदेश पेश किया गया।
हाई कोर्ट ने 20 मार्च को लाल सिंह आर्य की 1 लाख कि अग्रिम जमानत मंजूर की थी इसमें निचली अदालत में 1 माह के भीतर 1 लाख की जमानत और मुचलका पेश करने के निर्देश दिए गए थे। जिला अदालत में लाल सिंह आर्य की ओर से 1 लाख की सक्षम जमानत और मुचलका पेश किया गया। अदालत ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 27 अप्रैल की तारीख तय की है।