कलेक्टर ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों के अंतर्गत ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग रात 10 बजे से सुबह 6 बजे के मध्य किसी भी स्थिति में नहीं किया जा सकेगा। इस अवधि में लाउड स्पीकर और डीजे बजाने की अनुमति प्रशासन की ओर से जारी नहीं की जा सकेगी।
त्यौहार पर लागू नहीं होगा आदेश कलेक्टर ने साफ किया है कि आगामी दिवसों में महाशिवरात्रि, होली, रंगपंचमी, रामनवमी, महावीर जयंती, अम्बेडकर जयंती, वैशाखी, गुड फ्राइडे त्यौहार हैं। जिला प्रशासन का प्रतिबंध इन त्यौहारों पर लागू नहीं होगा। इन दिवसों में जिला प्रशासन की ओर से लाउड स्पीकर इस्तेमाल करने की अनुमति दी जाएगी। शेष दिनों में प्रतिबंध आदेश 30 अप्रैल 2020 तक लागू रहेंगे।
खटलापुरा हादसे से सीख- अब नाव पर बड़े अक्षरों में लिखेंगे नाविक का नाम-नंबर नाव और नाविकों का पंजीयन कराना जरूरी… खटलापुरा नावे हादसे के बाद जिला प्रशासन ने अब नावों पर बड़े अक्षरों में नाविक का नाम, पता और मोबाइल नंबर लिखने का फैसला किया है। ऐसा करने के पीछे ये उद्देश्य है कि हादसे के तत्काल बाद संबंधित नाविक की मूल जानकारियां उपलब्ध हो सकें। गुरूवार को कलेक्टर तरुण पिथोड़े ने नाविकों की बैठक लेकर नए नियमों से उन्हें अवगत कराया।
इस अवसर पर सीईओ जिला पंचायत सतीश कुमार सहित नगर निगम एवं पुलिस अफसर मौजूद रहे। कलेक्टर ने कहा कि अब हर बोट का पंजीयन कराकर उसे आईडी प्रदान कर बोट पर बड़े अक्षरों में अंकित किया जाएगा। बीएमसी द्वारा जानकारी दी गई कि अभी तक 500 से अधिक नावों का पंजीयन किया जा चुका है।
पंजीकृत बोटों का सिक्योरिटी ऑडिट भी कराया जा रहा है। पिथोड़े ने कहा कि शीतलदास की बगिया जैसे संवेदनशील क्षेत्रों में सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से 24 घंटे निगरानी की व्यवस्था की जाएगी। इन स्थानों पर गोताखोर और होमगार्ड के जवान तैनात किए जाएंगे। कलेक्टर ने कहा शहर के जलस्त्रोतों में चलने वाली हर नाव का सिक्योरिटी ऑडिट अब आरजीपीवी के विशेषज्ञों से करवाया जाएगा।