भोपालPublished: Sep 21, 2023 04:55:35 pm
Faiz Mubarak
तेलंगाना हाईकोर्ट ने मध्य प्रदेश के पूर्व आईएएस अधिकारी एम. गोपाल रेड्डी के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के मामले को रद्द कर दिया है। कोर्ट ने इस आधार पर सुनाया फैसला।
तेलंगाना उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति के. सुरेंद्र ने मध्य प्रदेश में सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी एम गोपाल रेड्डी के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के मामले को रद्द कर दिया है। टेंडर से छेड़छाड़ के मामले में कोर्ट ने कहा कि, गंभीर अपराध से जुड़े मुख्य मामले में बरी होने के बाद किसी के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मामला जारी नहीं रह सकता है। गोपाल रेड्डी द्वारा दायर आपराधिक याचिका को स्वीकार करते हुए न्यायाधीश ने कहा कि, जब पहली बार में कोई अपराध नहीं हुआ तो अपराध पर कोई कार्यवाही नहीं हो सकती। न्यायाधीश ने मामले को रद्द करते हुए कहा, 'अपराध की ऐसी गैर-मौजूद आय पर आधारित कोई भी मामला जारी नहीं रखा जा सकता।'