लव जेहाद पर कानून बनेगा: 5 साल तक की सजा का प्रावधान, गृहमंत्री ने कहा- सत्र में पेश होगा विधेयक
सीएम शिवराज ने भी कहा था- लव जेहाद के खिलाफ बनेगा कानून

भोपाल. मध्यप्रदेश सरकार लव जेहाद को लेकर कानून बनाने जा रही है। गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा- धर्म स्वातंत्र्य विधेयक 2020 विधानसभा के अगले सत्र में लाएंगे। उन्होंने कहा कि मध्यप्रदेश में लगातार सामने आ रहे लव जिहाद के मामलों को रोकने के लिए मध्यप्रदेश शासन कानून लाएगी। सरकार इसे लेकर धर्म स्वातंत्र्य कानून बना रही है।
Making preparations to introduce Madhya Pradesh Freedom of Religion Bill, 2020 in Assembly. It'll provide for 5 yrs of rigorous imprisonment. We're also proposing that such crimes be declared a cognizable & non-bailable offence: MP Home Minister Narottam Mishra on 'Love Jihad' pic.twitter.com/N4NA7Js8Ai
— ANI (@ANI) November 17, 2020
पांच साल तक की सजा का प्रावधान
नरोत्तम मिश्रा ने कहा- प्रलोभन , बहका , बहला-फुसलाकर जबरन शादी या धर्मांतरण पर 5 साल के कठोर कारावास का प्रावधान होगा। अधिनियम में यह भी प्रस्तावित रहेगा कि यह अपराध संज्ञेय और गैर जमानती हो। जबरन धर्मांतरण से हुए विवाह को शून्य घोषित किए जाने का भी प्रावधान किया जाएगा।
सहयोग करने वाला भी अपराधी
जबरन धर्मांतरण के अपराध को घटित करने में सहयोग करने वालों के विरुद्ध भी मुख्य आरोपी की तरह ही आपराधिक सहभागी के रूप में कार्यवाही प्रस्तावित रहेगी। धर्मांतरण और धर्मांतरण से किए जाने वाले विवाह के 1 माह पूर्व जिला दंडाधिकारी को संबंधित व्यक्ति और धर्मांतरण कराने वाले दोनों को ही सूचना देनी होगी।
शिवराज ने कहा था बनेगा कानून
मध्यप्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा था कि जल्द ही लव जेहाद के खिलाफ जल्द कानून बनेगा
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