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मध्यप्रदेश / शराब दुकानों के नए टेंडर होंगे, शर्त नहीं मानने वालों को छोड़ना पड़ेगी दुकान

locationभोपालPublished: Jun 04, 2020 07:59:31 pm

Submitted by:

Manish Gite

जबलपुर हाईकोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद दिए विकल्प…। अब 17 जून को होगी अंतरिम सुनवाई…।

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भोपाल। मध्यप्रदेश सरकार और शराब ठेकेदारों (liquor shop issue) की बात सुनने के बाद हाईकोर्ट ने अंतरिम आदेश जारी कर दिए हैं। इस आदेश के बाद अब शराब ठेकेदारों पर सख्ती होना तय हो गया है। सरकार नए टेंडर जारी कर सकेगी। कोर्ट ने अंतरिम सुनवाई के लिए 17 जून को बुलाया है।

 

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हाईकोर्ट जबलपुर (high court ) में 30 शराब ठेकेदारों ने याचिका लगाई थी। तीन दिनों तक चली सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने इस मामले में अंतरिम आदेश जारी कर दिया। हाईकोर्ट के निर्देश के बाद शराब ठेकेदारों पर सख्ती होना तय है।

 

कोरोना महामारी के बाद घोषित लाकडाउन और इसके कारण शराब की बिक्री घटने के बाद शराब ठेकेदारों ने राज्य सरकार से मांग की थी कि जिस कीमत पर शराब के ठेके दिए गए थे उन पर ठेका संचालन संभव नहीं हो पाएगा। ऐसी स्थिति में पुराने ठेके निरस्त कर नए ठेके दिए जाएं। इसके साथ ही शराब ठेकेदारों को उनकी जमा राशि भी वापस की जाए। ठेकेदारों का कहना था कि वर्तमान में शराब की खपत के आधार पर ही सरकार को शुल्क लेना चाहिए।

 

अंतिम सुनवाई 17 जून को
दोनों पक्षों में विवाद सुलझाने के लिए अगली सुनवाई 17 जून को होगी, जो शराब ठेकेदार सरकार की शर्तों पर ठेका चलाना चाहते हैं वे शपथ पत्र पर इसकी मंजूरी देंगे। जिनका शपथ पत्र नहीं आएगा वे दुकानें नहीं चलाएंगे। सरकार टेंडर तो जारी कर सकेगी, लेकिन इसे कोर्ट के अंतिम निर्णय से पहले लागू नहीं कर सकेगी। यह कोर्ट के निर्देश पर ही निर्भर हो पाएगा कि पुराने ठेकेदार को ही संचालन का अवसर दें या नए ठेका लेने वालों को ही मौका दिया जाए।

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