scriptहत्या मामले में फंसे भाजपा के ये मंत्री, 7वीं बार जारी हुआ वारंट | Madhya Pradesh Minister Lal Singh Arya Latest News | Patrika News

हत्या मामले में फंसे भाजपा के ये मंत्री, 7वीं बार जारी हुआ वारंट

locationभोपालPublished: Dec 05, 2017 06:29:53 pm

इसके पहले नवंबर माह में हाईकोर्ट की एकलपीठ ने मंत्री लाल सिंह आर्य की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी थी।

Arya Latest News
भोपाल। मंत्री लाल सिंह आर्य के खिलाफ विशेष न्यायाधीश योगेश कुमार गुप्ता की कोर्ट ने गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। पुलिस ने कोर्ट को जानकारी दी है कि वह वारंट की तामिली नहीं करा पाई है। लिहाजा अब कोर्ट ने मंत्री का 7वीं बार गिरफ्तारी वारंट जारी किया है।

इसके पहले नवंबर माह में हाईकोर्ट की एकलपीठ ने मंत्री लाल सिंह आर्य की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी थी। इससे पहले लाल सिंह के अधिवक्ताओं ने तर्क दिया कि लाल सिंह आर्य की गिरफ्तारी की जरूरत नहीं है। वह प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं और अग्रिम जमानत का लाभ दिया तो भागकर नहीं जाएंगे। उन्हें धारा 319 में आरोपी बनाया गया है, उसमें गिरफ्तारी की जरूरत नहीं है। ट्रायल को फेस करने के लिए वह तैयार हैं।
गोहद विधायक माखन जाटव हत्याकांड में विशेष सत्र न्यायालय भिंड ने धारा 319 के तहत मंत्री लाल सिंह आर्य को सह आरोपी बनाया है। कोर्ट ने यह कार्रवाई माखन जाटव के मामा बनवारी लाल की गवाही पर की थी। कोर्ट ने लाल सिंह को हत्याकांड में सह आरोपी बनाकर जमानती वारंट पर तलब किया है।
इधर, मंत्री लाल सिंह आर्य की गिरफ्तारी ने होने पर कांग्रेस विधायक एवं पूर्व मंत्री गोविंद सिंह ने राज्यपाल को एक पत्र लिखा। पत्र में मंत्री लाल सिंह आर्य को मंत्रिमंडल से बर्खास्त करने का किया आग्रह किया है। उन्होने कहा आर्य हत्या के आरोपी हैं। कोर्ट ने इन्हें जमानत देने से इंकार कर चुका है।
वहीं दूसरी तरफ चश्मदीद गवाह ने कोर्ट में मंत्री आर्य की जमानत पर आपत्ति ली है। गवाह का आरोप है मंत्री के लोग उन्हें केस से हटाने के लिए लगातार दबाव बना रहे हैं। साथ ही उन्हें 50 लाख रुपए का प्रलोभन भी दिया जा रहा है। इस मामले में कोर्ट ने पहले भी लाल सिंह आर्य को आरोपी बनाया था लेकिन हाईकोर्ट से लाल सिंह आर्य को राहत मिली थी जिसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था।
loksabha entry point

ट्रेंडिंग वीडियो