गोहद विधायक माखन जाटव हत्याकांड में विशेष सत्र न्यायालय भिंड ने धारा 319 के तहत मंत्री लाल सिंह आर्य को सह आरोपी बनाया है। कोर्ट ने यह कार्रवाई माखन जाटव के मामा बनवारी लाल की गवाही पर की थी। कोर्ट ने लाल सिंह को हत्याकांड में सह आरोपी बनाकर जमानती वारंट पर तलब किया है।
इधर, मंत्री लाल सिंह आर्य की गिरफ्तारी ने होने पर कांग्रेस विधायक एवं पूर्व मंत्री गोविंद सिंह ने राज्यपाल को एक पत्र लिखा। पत्र में मंत्री लाल सिंह आर्य को मंत्रिमंडल से बर्खास्त करने का किया आग्रह किया है। उन्होने कहा आर्य हत्या के आरोपी हैं। कोर्ट ने इन्हें जमानत देने से इंकार कर चुका है।
वहीं दूसरी तरफ चश्मदीद गवाह ने कोर्ट में मंत्री आर्य की जमानत पर आपत्ति ली है। गवाह का आरोप है मंत्री के लोग उन्हें केस से हटाने के लिए लगातार दबाव बना रहे हैं। साथ ही उन्हें 50 लाख रुपए का प्रलोभन भी दिया जा रहा है। इस मामले में कोर्ट ने पहले भी लाल सिंह आर्य को आरोपी बनाया था लेकिन हाईकोर्ट से लाल सिंह आर्य को राहत मिली थी जिसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था।