नहीं रोका नहीं जाएगा
राज्य शिक्षा केंद्र के आयुक्त की ओर से जारी आदेश में लिखा गया कि प्रदेश के ऐसे अशासकीय अनुदान प्राप्त विद्यालय में कक्षा पहली से आठवीं तक की परीक्षा 19 मार्च से पहले संपन्न हो चुकी है वह अपनी संस्था का वार्षिक परीक्षा फल नियमों के अनुसार घोषित करेंगे। किसी भी स्थिति में विद्यार्थियों को कक्षा में नहीं रोका नहीं जाएगा।
अगली कक्षा में प्रोन्नत किया जाए
जिन विद्यालयों में 19 मार्च तक वार्षिक परीक्षा नहीं हुई है वह मासिक अर्धवार्षिक में आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर शिक्षा का अधिनियम अधिकार अधिनियम की धारा 16 के अंतर्गत अगली कक्षा में प्रोन्नत किया जाए।