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मास्क और हैण्ड सेनिटाइजर आवश्यक वस्तुओं की सूची में शामिल

locationभोपालPublished: Mar 28, 2020 09:57:36 pm

जमाखोरी और ज्यादा कीमत में बिक्री पर कार्यवाही के आदेश, लॉकडाउन के दौरान जरूरी वस्तुओं की उपलब्धता बनाए रखने कलेक्टरों को दिए निर्देश

मास्क और हैण्ड सेनिटाइजर आवश्यक वस्तुओं की सूची में शामिल

मास्क और हैण्ड सेनिटाइजर आवश्यक वस्तुओं की सूची में शामिल

भोपाल। केन्द्र सरकार ने मास्क (2 एवं 3 प्लाई सर्जिकल मास्क और एन-95 मास्क) और हैण्ड सेनिटाइजर को भी आवश्यक वस्तु अधिनियम के अंतर्गत आवश्यक वस्तुओं की सूची में शामिल कर लिया है। केन्द्र के निर्देश के बाद राज्य के खाद्य एवं नागरिक एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के प्रमुख सचिव शिवशेखर शुक्ला ने सभी कलेक्टरों को निर्देश दिए हैं।
कलेक्टरों को वाट्सअप, एसएमएस और पत्र के माध्यम से भेजे निर्देश में कहा है कि वे लॉकडाउन की अवधि में आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति सुनिश्चित करें। यह ध्यान रखें कि ये वस्तुएं लोगों को आसानी से उपलब्ध हो जाएं, इनकी कालाबाजारी और जमाखोरी न हो सके। इसके लिए पर्याप्त निगरानी की जाए। जमाखोरों के खिलाफ छापेमारी कार्यवाही की जाए। आवश्यक वस्तुओं की जमाखोरी के संबंध में शिकायत दर्ज करवाने के लिये सीएम हेल्पलाईन के टोल फ्री नंबर 181 का उपयोग किया जा सकता है।
अधिक दाम में वस्तुएं बेचने पर हो कार्यवाही –
निर्देश में कहा है कि डिब्बाबंद वस्तुओं की बिक्री निर्धारित कीमत से अधिक कीमत पर नहीं होनी चाहिए। इस संबंध में नापतौल विभाग के अमले से कार्यवाही सुनिश्चित की जाए। आवश्यक वस्तुओं की दैनिक फुटकर भाव की जानकारी प्रतिदिन भेजने के निर्देश दिए गए हैं।
ये हैं आवश्यक वस्तुएं –
चावल, गेहूँ, आटा, चना दाल, तुअर दाल, उड़द दाल, मूंग दाल, मसूर दाल, शक्कर, दूध, मूंगफली तेल, सरसों तेल, वनस्पति, सोया तेल, सूरजमुखी तेल, पामतेल, गुड, चायपत्ती, नमक, आलू, प्याज और टमाटर। इसके साथ ही 30 जून तक के लिये मास्क और हैण्ड सेनिटाइजर।

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