– भोपाल सिटीजंस फोरम ने ड्राफ्ट 2031 को रद्द करना टीएंडसीपी एक्ट के नियमों के विरूद्ध बताया था। पूर्व उप सचिव नगरीय प्रशासन वर्षा नावलेकर ने नियमों का हवाला देकर कहा था कि जिस नियम धारा में ड्राफ्ट 2031 बनाया गया उसमें अब इसे रद्द नहीं किया जा सकता है। हालांकि शासन ने रिटायर्ड अफसरों की नहीं सुनी और नए सिरे से ड्राफ्ट बनाना शुरू कर दिया।