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कुठियाला मामले में अदालत का फैसला आते ही मजबूत हो जाएगा eow का पक्ष!

locationभोपालPublished: Jul 17, 2019 02:09:54 pm

Submitted by:

KRISHNAKANT SHUKLA

कुठियाला की जमानत पर 19 को होगी सुनवाईहड़ताल की वजह से वकीलों ने नहीं की पैरवी

कुठियाला मामले में अदालत का फैसला आते ही मजबूत हो जाएगा eow का पक्ष!

कुठियाला मामले में अदालत का फैसला आते ही मजबूत हो जाएगा eow का पक्ष!

भोपाल. माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं जन संचार विवि के पूर्व कुलपति प्रो. ब्रजकिशोर कुठियाला की अग्रिम जमानत पर हाईकोर्ट में अब 19 जुलाई को सुनवाई होगी। जानकारों के अनुसार यदि कुठियाला को जिला अदालत फरार घोषित करती है और हाईकोर्ट यदि अग्रिम जमानत देता है तो मामला दिलचस्प होगा।

दोनों ही परिस्थितियों में कुठियाला को बयान देना ही होगा। ईओडब्ल्यू के अफसरों का मानना है कि जिला अदालत का फैसला समय पर आ गया तो हाईकोर्ट में इसे पेश कर अग्रिम जमानत निरस्त करवाने का आग्रह किया जाएगा।

कुठियाला की जमानत पर 19 को होगी सुनवाई

बता दें कि बीते सोमवार को वकीलों का हड़ताल होने के कारण वकीलों ने पैरवी नहीं की। ईओडब्ल्यू की तरफ से जांच अधिकारी अवनीश श्रीवास्तव हाईकोर्ट में उपस्थित हुए। अब सुनवाई 19 जुलाई को होगी।

वहीं, कुठियाला को 19 जुलाई को ही भोपाल जिला अदालत में पेश होना है। जिला अदालत में कुठियाला को फरार घोषित करने की सुनवाई चल रही है। कुठियाला के वकील ने जिला अदालत को लिखित आश्वासन दिया है कि कुठियाला 19 जुलाई तक बयान के लिए पेश हो जाएंगे। इसके बाद जिला अदालत ने 22 जुलाई की तारीख तय की है। अब हाईकोर्ट और जिला अदालत दोनों ही जगह 19 जुलाई को निर्णय होना है।

कुठियाला ने जांच एजेंसी ईओडब्ल्यू लिखा पत्र

इसके पहले माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं जन संचार विवि में वित्तीय अनियमितताओं में घिरे पूर्व कुलपति प्रो. ब्रजकिशोर कुठियाला ने जांच एजेंसी ईओडब्ल्यू के डीजी को पत्र लिखा था। चार पत्रों में से एक में कुठियाला ने लिखा कि वे हरियाणा के मुख्यमंत्री को सीधे रिपोर्ट करते हैं। एक अन्य पत्र में उन्होंने ये भी लिखा है कि वह हरियाणा सरकार के उच्च शिक्षा काउंसिल के चेयरमैन हैं, जो किसी भी राज्य के मुख्य सचिव की रैंक के बराबर का पद है।

कुठियाला पैतृक गांव पहुंची eow

कुठियाला ने साफ किया कि जब जांच टीम ऑफिस पहुंची तो वे छुट्टी पर थे। उन्होंने कहा है कि मुझे फरार घोषित नहीं किया जाए। इधर, इस मामले डीजी ईओडब्ल्यू केएन तिवारी ने बताया कि कुठियाला पैतृक गांव प्रागपुर हरियाणा में भी नहीं मिले। जो पत्र भेजा उसमें भी पता दर्ज नहीं है। उन्होंने बताया कि अग्रिम जमानत निरस्तर करवाने और फरार घोषित करवाने के लिए हम न्यायालय के सामने पूरे तथ्य रखे जाएंगे।

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