सामने आ रही जानकारी के अनुसार इस संबंध में शिक्षा विभाग की आयुक्त जयश्री कियावत ने जिला कलेक्टरों, नगर निगम आयुक्तों, शिक्षा विभाग के संयुक्त निदेशक, जिला शिक्षा अधिकारी आदि को लिखित आदेश जारी कर दिए हैं। वहीं 30 सितम्बर इसके लिए डेडलाइन घोषित की गई है। कुल मिलाकर अब प्रदेश में 2.37 लाख अध्यापकों को नियुक्ति करने के लिए कवायद शुरू हो गई है।
वहीं इससे पहले जुलाई में मध्यप्रदेश में सरकार के वादे के चलते करीब ढाई लाख अध्यापकों के संविलियन की प्रक्रिया की गई थी। इसी के साथ स्कूल शिक्षा विभाग ने संविलियन के लिए राज्य शिक्षा सेवा के तहत शिक्षकों के भर्ती नियम जारी भी कर दिए गए थे।
उस समय यह भी कहा जा रहा था कि संविलियन आदेश आगामी कुछ दिनों में जारी किए जाएंगे। वहीं इस दौरान यह बात भी सामने आई थी कि नियमों के तहत भले अध्यापकों का संविलियन स्कूल शिक्षा विभाग में होगा, लेकिन उनके लिए अलग कैडर बना दिया गया।
दरअसल अध्यापक संवर्ग का संविलियन शिक्षा और अनुसूचित जाति कल्याण विभाग में करने का फैसला लिया गया था। ऐसे अब यह लोग पंचायत नगरीय निकाय के कर्मचारी नहीं शासकीय सेवक कहलाएंगे।
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नए कैडर के बनने से संविलियन के बाद वरिष्ठ अध्यापक अब उच्चतर माध्यमिक शिक्षक, अध्यापक अब माध्यमिक शिक्षक और सहायक अध्यापक अब प्राथमिक शिक्षक कहलाएंगे। इसके अलावा सहायक अध्यापक (प्रयोगशाला) को प्रयोगशाला शिक्षक, सहायक अध्यापक (व्यायाम) को खेलकूद शिक्षक और सहायक अध्यापक (गायन/वादन) को गायद/वादन शिक्षक श्रेणी-अ बनाया जाएगा।
ऐसे होंगे नियुक्ति आदेश:
नियुक्ति आदेश तीन स्तर पर जारी किए जाएंगे। जिन्हें जिला स्तर पर जिलाशिक्षा अधिकारी, सम्भागीय स्तर पर जेडी और राज्यस्तर पर आयुक्त जारी करेंगे। वहीं डीईओ सहायक अध्यापक से प्राथमिक शिक्षक, जेडी अध्यापक से माध्यमिक शिक्षक और आयुक्त वरिष्ठ अध्यापक से उच्च माध्यमिक शिक्षक कैडर में नियुक्ति प्रक्रिया करेंगे। इसके अलावा सेवा पुस्तिका को अपडेट व दस्तावेजों का सत्यापन संकुल स्तर पर ही होगा।
इसके अलावा जिलाशिक्षा अधिकारी को अध्यपकों के दस्तावेजों का सत्यापन कर उन्हें अपलोड करना होगा। वहीं, इसमें अध्यापकों को भी विभाग में मर्जर के लिए दिए गए निर्देशों का पालन करने के लिए कहा गया है।
अध्यापकों को नियुक्ति पत्र, प्रमोशन, शिक्षा, व्यावसायिक योग्यता, जाति प्रमाण पत्र के साथ सभी जरूरी दस्तावेज शिक्षा विभाग के पोर्टल पर आॅनलाइल जमा करने होंगे।