इस संबंध में प्रमुख सचिव श्रम राजेश राजौरा ने समस्त कलेक्टर्स को अभियान को सुचारू रूप से चलाने की कार्ययोजना तैयार कर भेजी है। अभियानन्तर्गत श्रमिकों के सर्वे का कार्य ग्राम पंचायतों में सचिव, रोजगार सहायक तथा नगरीय क्षेत्रों में वार्ड प्रभारियों द्वारा एनआईसी से विकसित मोबाइल एप के माध्यम से किया जायेगा। मोबाइल एप संबल पोर्टल में एवं गूगल प्ले स्टोर पर उपलब्ध रहेगा। संबल पोर्टल में इस कार्य के लिये ‘प्रवासी श्रमिक प्रबंधन प्रणाली’ को बनाया गया है, जिसका उपयोग भी किया जा सकेगा।
इन श्रेणियों का नहीं होगा सर्वे, सत्यापन, पंजीयन जारी निर्देश के अनुसार, अभियान के दौरान प्रवासी श्रमिक जो मध्यप्रदेश के मूल निवासी नहीं है, मध्यप्रदेश के मूल निवासी श्रमिक जो एक मार्च 2020 से पूर्व नियोजित राज्य से मध्यप्रदेश में प्रवासी श्रमिक के रूप में लौट आए हैं तथा मध्यप्रदेश के मूल निवासी श्रमिक जो राज्य के बाहर प्रवास पर नहीं गए हैं का सर्वे, सत्यापन और पंजीयन नहीं किया जाएगा।
समग्र आईडी और आधार कार्ड बंधनकारी है
वे प्रवासी श्रमिक जो मध्यप्रदेश के मूल निवासी हैं, जिनका समग्र आईडी नहीं है, नियत प्रक्रिया अनुसार समग्र पोर्टल पर आईडी जनरेट की जाएगी। इसके बाद ही इन श्रमिकों का सर्वे, सत्यापन एवं पंजीयन कार्य पोर्टल पर समग्र आईडी का उल्लेख करते हुए सुनिश्चित किया जाएगा। जारी निर्देश अनुसार, पोर्टल पर समग्र आईडी तथा आधार कार्ड नंबर अंकित किया जाना बंधनकारी है।
वे प्रवासी श्रमिक जो मध्यप्रदेश के मूल निवासी हैं, जिनका समग्र आईडी नहीं है, नियत प्रक्रिया अनुसार समग्र पोर्टल पर आईडी जनरेट की जाएगी। इसके बाद ही इन श्रमिकों का सर्वे, सत्यापन एवं पंजीयन कार्य पोर्टल पर समग्र आईडी का उल्लेख करते हुए सुनिश्चित किया जाएगा। जारी निर्देश अनुसार, पोर्टल पर समग्र आईडी तथा आधार कार्ड नंबर अंकित किया जाना बंधनकारी है।
सर्वे, सत्यापन और पंजीयन उन्हीं श्रमिकों का किया जायेगा जो ‘मुख्यमंत्री जन-कल्याण (संबल) योजना’ अथवा ‘भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मंडल’ में पंजीयन की पात्रता रखते हैं। पात्र प्रवासी श्रमिकों से निर्धारित सर्वे फार्म में जानकारी प्राप्त कर 3 जून 2020 के पहले पोर्टल पर अपलोड किये जाना तथा सर्वे फार्म को रिकार्ड में सुरक्षित रखे जाने के निर्देश दिए गए हैं। ग्राम पंचायत के सचिव तथा नगरीय क्षेत्रों में वार्ड प्रभारी सर्वे फार्म भरने में आवेदक की सहायता सुनिश्चित करेंगे।
मनरेगा में काम और निशुल्क खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाएगा संबल पोर्टल में प्रवासी श्रमिकों के पंजीयन के बाद उनको योजनाओं का लाभ दिया जायेगा। पंजीयन की जानकारी ग्रामीण विकास विभाग को भी उपलब्ध कराई जाएगी जिससे इच्छुक श्रमिकों को मनरेगा में काम दिया जा सके। साथ ही खाद्य विभाग द्वारा पात्र श्रमिकों को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना में निशुल्क खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाएगा।