स्कूल शिक्षा विभाग समसंख्यक पत्र दिनांक 22.06. 2019 के तारतम्य में विभागीय स्थानांतरण नीति 2019-20 की कंडिका-2 के शैक्षणित अमले के प्रशासनिक स्थानांतरण की उप कंडिका-2.3 में उल्लेखित संवर्ग के शिक्षकों के प्रशासकीय स्थानांतरण करने हेतु 15.11.2019 से 23.11.2019 तक की अवधि के लिए वर्तमान में लागू प्रतिबंभ को शिथिल किया जाता है। उक्त अवधि में जिला संवर्ग के शिक्षकों के जिला अंतर्गत स्थानांतरण जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा पोर्टल जनरेटेड सूची पर जिला कलेक्टर के माध्यम से प्रभारी मंत्री के अनुमोदन प्राप्त करने के उपरांत किए जा सकेंगे।
खेल मंत्री ने भी किया केन्द्र से आग्रह
खेल एवं युवा कल्याण मंत्री जीतू पटवारी ने केन्द्र सरकार से आग्रह किया है कि राज्यों को उनकी अपनी आवश्यकतानुसार नीति बनाये जाने की स्वतंत्रता दी जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार द्वारा खेल अधोसंरचना के लिए राज्यों को दी जाने वाली वित्तीय सहायता के मापदंड भी सब के लिये एक जैसे नहीं होने चाहिए। पटवारी ने नई दिल्ली में राज्यों के खेल एवं युवा कल्याण मंत्रियों के सम्मेलन में यह विचार व्यक्त किये थे। केन्द्रीय खेल एवं युवा कल्याण मंत्री किरण रिजिजू ने सम्मेलन की अध्यक्षता की थी।